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तीस हजारी कोर्ट ने लूट व डकैती के आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने लूट के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसको सात साल के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 28, 2023, 3:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने लूट और डकैती के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया.

एफआईआर के मुताबिक साल 2021 में पीड़िता शास्त्री नगर मेट्रो के पास से गुजर रही थी. थोड़ी दूर चलने पर पर आरोपी और उसके दोस्त ने पीड़ता को चाकू दिखाकर जबरन उसका मोबाइल फोन और 25 सौ रुपये छीनकर फरार हो गए. पीड़िता को रास्ते मे उसके पास में रहने वाले अंकल मिले, जिनको उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया. दोनों ने आरोपियों का पीछा किया और थोड़ी दूर जाकर एक आरोपी को पकड़ लिया. लोगों की मदद से उसे सराय रोहिल्ला थाने पुलिस के हवाले किया गया. पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाने जाकर अपने बयान दर्ज करवाए.

ये भी पढ़ें: Murder Case In Noida : हत्या मामले में आरोपियों को उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

इस मामले में जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट से आरोपी को सख्त सजा देने के लिए निवेदन किया. आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि मोबाइल फ़ोन आरोपी के पास से बरामद नही हुआ है, और पीड़िता को उसका मोबाइल मिल चुका है. उसने सफाई में कहा कि आरोपी की उम्र मात्र 26 वर्ष है और उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है. वह 21/09/2021 से जेल में बंद है. अब उसको माफ किया जाए. आरोपी को समाज में रहने और खुद में सुधार करने का एक और मौका दिया जाए.

कोर्ट ने दोनों पक्षो की जिरह सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने दिनदहाड़े पीड़िता के गले पर चाकू लगाकर लूटपाट करने का अपराध किया है. जिसकी पीड़िता द्वारा पहचान ही सबूत के लिए काफी है, जो माफी योग्य नहीं है. इसलिए आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा व एक हज़ार का जुर्माना लगाया जाता है.

ये भी पढ़ें: Delhi Riots: दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई सजा


नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने लूट और डकैती के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया.

एफआईआर के मुताबिक साल 2021 में पीड़िता शास्त्री नगर मेट्रो के पास से गुजर रही थी. थोड़ी दूर चलने पर पर आरोपी और उसके दोस्त ने पीड़ता को चाकू दिखाकर जबरन उसका मोबाइल फोन और 25 सौ रुपये छीनकर फरार हो गए. पीड़िता को रास्ते मे उसके पास में रहने वाले अंकल मिले, जिनको उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया. दोनों ने आरोपियों का पीछा किया और थोड़ी दूर जाकर एक आरोपी को पकड़ लिया. लोगों की मदद से उसे सराय रोहिल्ला थाने पुलिस के हवाले किया गया. पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाने जाकर अपने बयान दर्ज करवाए.

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इस मामले में जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट से आरोपी को सख्त सजा देने के लिए निवेदन किया. आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि मोबाइल फ़ोन आरोपी के पास से बरामद नही हुआ है, और पीड़िता को उसका मोबाइल मिल चुका है. उसने सफाई में कहा कि आरोपी की उम्र मात्र 26 वर्ष है और उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है. वह 21/09/2021 से जेल में बंद है. अब उसको माफ किया जाए. आरोपी को समाज में रहने और खुद में सुधार करने का एक और मौका दिया जाए.

कोर्ट ने दोनों पक्षो की जिरह सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने दिनदहाड़े पीड़िता के गले पर चाकू लगाकर लूटपाट करने का अपराध किया है. जिसकी पीड़िता द्वारा पहचान ही सबूत के लिए काफी है, जो माफी योग्य नहीं है. इसलिए आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा व एक हज़ार का जुर्माना लगाया जाता है.

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