नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट में गुरुवार को श्रद्धा वॉकर की हत्या के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू हुई. कोर्ट में गवाही के दौरान श्रद्धा के भाई ने कहा कि श्रद्धा ने उन्हें बताया था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता था. अब कोर्ट में अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों से 12 जुलाई को जिरह होगी.
आरोपी आफताब पूनावाला ने श्रद्धा को कथित रूप से 18 मई 2022 को मार डाला था. इस हत्याकांड में पहले ही साकेत कोर्ट ने पूनावाला पर हत्या और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप तय किया है.
मीडिया संगठनों पर सामग्री प्रदर्शित करने पर रोक: इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीविजन चैनलों और अन्य सभी मीडिया संगठनों को श्रद्धा हत्या मामले में चार्जशीट की सामग्री प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में नार्को एनालिसिस के ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज शामिल होंगे, जिन्हें मीडिया को भी नहीं दिखाना चाहिए.
दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित: न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया था. कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट तक पहुंच रखने वाला कोई भी मीडिया चैनल या संगठन इसे अपने चैनल पर प्रदर्शित नहीं करेगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि कोई भी चैनल इस तरह की सामग्री प्रदर्शित न करे. बता दें, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. चार्जशीट की सामग्री की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया घरानों और चैनलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस तरह की राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा था.
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श्रद्धा मर्डर केस यह कहानी: श्रद्धा वॉकर और आफताब अमीन पूनावाला की मुलाकात बंबल डेटिंग ऐप पर हुई थी. फिर दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में आ गए थे. पिछले साल आरोपी उसे शादी का झांसा देकर मुंबई से दिल्ली ले गया. अपराध की जांच कर रही पुलिस के अनुसार 18 मई, 2022 को महरौली में एक किराए के फ्लैट में दंपती के बीच झगड़े के बाद पूनावाला ने श्रद्धा का गला घोंट दिया था. फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिया था. बाद में उन टुकड़ों को शहर के 18 हिस्सों में अलग-अलग फेंक दिया. उल्लेखनीय है कि कोर्ट पिछले साल नवंबर में हत्यारोपित पूनावाला के नार्को एनालिसिस की अनुमति दी थी.
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