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राहुल गांधी द्वारा रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब - Court seeks report from Delhi Police in the case against Rahul Gandhi

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल रेप मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है.

Revealing Identity By Rahul Gandhi
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Published : Sep 22, 2021, 4:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल रेप मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने 29 सितंबर को अगली सुनवाई करने का निर्देश दिया.

दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने ये याचिका दायर की है. इसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीडित परिवार की पहचान उजागर करने के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए. नवीन जिंदल का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर की है. उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाए.


ये भी पढ़ें- राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार

बता दें कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें- नांगल रेप-हत्या केस: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले 4 अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल रेप मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने 29 सितंबर को अगली सुनवाई करने का निर्देश दिया.

दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने ये याचिका दायर की है. इसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीडित परिवार की पहचान उजागर करने के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए. नवीन जिंदल का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर की है. उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाए.


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बता दें कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे.

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उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले 4 अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था.

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