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पीएम मोदी की तुलना बिच्छू से करने के मामले में शशि थरूर को मिली जमानत - Rouse Avenue Court

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट समर विशाल ने याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता राजीव बब्बर के बयान दर्ज करने के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की.

पीएम मोदी की तुलना बिच्छू से करने के मामले में शशि थरूर को मिली जमानत
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Published : Jun 7, 2019, 1:00 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने के बयान के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को जमानत दे दिया है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट समर विशाल ने याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता राजीव बब्बर के बयान दर्ज करने के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की.

'करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत'
पिछले 27 अप्रैल को कोर्ट ने शशि थरूर को बतौर आरोपी समन जारी किया था. वहीं कोर्ट 16 नवंबर 2018 को इस मामले में संज्ञान लिया था. राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि शशि थरूर ने बैंगलोर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिवलिंग का बिच्छू कहा था, जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है और न ही चप्पल से. याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर के इस बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं.

इस धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग
वहीं याचिकाकर्ता राजीव बब्बर ने कहा है कि मैं शिव का भक्त हूं और शशि थरूर के बयान ने असंख्य शिवभक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. याचिका में शशि थरूर के बयान को असहनीय बताया गया है. याचिका में शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है.

लिटरेचर फेस्टिवल में दिया था ये बयान
आपको बता दें कि शशि थरूर ने बैंगलोर में लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कहा था कि आरएसएस के एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिवलिंग पर चढ़े बिच्छू की तरह हैं जिन्हें न हाथ लगाया जा सकता है और न चप्पल.

नई दिल्ली: राजधानी की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने के बयान के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को जमानत दे दिया है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट समर विशाल ने याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता राजीव बब्बर के बयान दर्ज करने के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की.

'करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत'
पिछले 27 अप्रैल को कोर्ट ने शशि थरूर को बतौर आरोपी समन जारी किया था. वहीं कोर्ट 16 नवंबर 2018 को इस मामले में संज्ञान लिया था. राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि शशि थरूर ने बैंगलोर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिवलिंग का बिच्छू कहा था, जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है और न ही चप्पल से. याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर के इस बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं.

इस धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग
वहीं याचिकाकर्ता राजीव बब्बर ने कहा है कि मैं शिव का भक्त हूं और शशि थरूर के बयान ने असंख्य शिवभक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. याचिका में शशि थरूर के बयान को असहनीय बताया गया है. याचिका में शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है.

लिटरेचर फेस्टिवल में दिया था ये बयान
आपको बता दें कि शशि थरूर ने बैंगलोर में लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कहा था कि आरएसएस के एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिवलिंग पर चढ़े बिच्छू की तरह हैं जिन्हें न हाथ लगाया जा सकता है और न चप्पल.

Intro:
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने के बयान के मामले में आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को जमानत दे दिया है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट समर विशाल ने याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता राजीव बब्बर के बयान दर्ज करने के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की।


Body:पिछले 27 अप्रैल को कोर्ट ने शशि थरुर को बतौर आरोपी समन जारी किया था। कोर्ट 16 नवंबर 2018 को कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि शशि थरूर ने बैंगलोर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शिवलिंग का बिच्छूकहा था जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है और न ही चप्पल से। याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर के इस बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। 
राजीव बब्बर ने कहा है कि मैं शिव का भक्त हूं और शशि थरूर के बयान ने असंख्य शिवभक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। याचिका में शशि थरूर के बयान को असहनीय बताया गया है।



Conclusion:याचिका में शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि शशि थरूर ने हाल ही में बैंगलोर में लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था कि आर एस एस के एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिवलिंग पर चढ़े बिच्छू की तरह हैं जिन्हें न हाथ लगाया जा सकता है और न चप्पल।
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