नई दिल्ली: राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का सहयोग करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्वामी की उस मांग को भी खारिज कर दिया कि साक्ष्यों को नष्ट करने पर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए.
राउज एवेन्यू की सेशंस कोर्ट ने इस मामले पर पिछले 4 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. स्वामी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ की है. उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का सहयोग करने की अनुमति देने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान स्वामी की ओर से कहा गया था कि कोर्ट को तथ्यों पर विचार करना चाहिए न कि इस पर कि ये मामला राजनेता से जुड़ा हुआ है.
स्वामी की इस अर्जी का शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि स्वामी का इस मामले से कोई मतलब नहीं है. वे न तो शिकायतकर्ता हैं और न ही पीड़ित हैं. इस कोर्ट के समक्ष ट्रायल करने का अधिकार केवल अभियोजन को है. पिछले 7 मार्च को विकास ने कहा कि था जो चार्जशीट दाखिल किए गए हैं उनमें कई गड़बड़ियां हैं. पिछले 21 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वो दस दिनों के भीतर शशि थरूर के खिलाफ दायर चार्जशीट पर अपनी दलीलें रखें. सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कहा था कि पुलिस ने सभी दस्तावेज हमें नहीं सौंपा है.