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रातुल पुरी से अब तिहाड़ जेल में ही पूछताछ करेगी ईडी

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Published : Oct 21, 2019, 10:52 PM IST

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रातुल पुरी से तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की अनुमति दे दी है.

रातुल पुरी

नई दिल्ली: राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी से ईडी को तिहाड़ जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ईडी को पूछताछ की अनुमति दी है.

कोर्ट ने पूछताछ के दौरान रातुल पुरी को अपने वकील से आधे घंटे तक मिलने की इजाजत दे दी है. ईडी ने कोर्ट से रातुल पुरी की हिरासत में पूछताछ की मांग की थी. ईडी ने कोर्ट से पूछताछ की वजहों के बारे में सीलबंद लिफाफे में बताया था. ईडी ने कोर्ट से कहा कि वे रातुल पुरी से एक गवाह के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं.

ये है पुराना मामला
पिछले 14 अक्टूबर को कोर्ट ने रातुल पुरी को 25 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वहीं पिछले 3 सितंबर को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. रातुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की थी.

वहीं पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ. 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था.

नई दिल्ली: राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी से ईडी को तिहाड़ जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ईडी को पूछताछ की अनुमति दी है.

कोर्ट ने पूछताछ के दौरान रातुल पुरी को अपने वकील से आधे घंटे तक मिलने की इजाजत दे दी है. ईडी ने कोर्ट से रातुल पुरी की हिरासत में पूछताछ की मांग की थी. ईडी ने कोर्ट से पूछताछ की वजहों के बारे में सीलबंद लिफाफे में बताया था. ईडी ने कोर्ट से कहा कि वे रातुल पुरी से एक गवाह के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं.

ये है पुराना मामला
पिछले 14 अक्टूबर को कोर्ट ने रातुल पुरी को 25 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वहीं पिछले 3 सितंबर को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. रातुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की थी.

वहीं पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ. 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी से ईडी को तिहाड़ जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ईडी को पूछताछ की अनुमति दी है। कोर्ट ने पूछताछ के दौरान रातुल पूरी को अपने वकील से आधे घंटे तक मिलने की इजाजत दे दी है।



Body:ईडी ने कोर्ट से रातुल पुरी की हिरासत में पूछताछ की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट से पूछताछ की वजहों के बारे में सीलबंद लिफाफे में बताया था। ईडी ने कोर्ट से कहा कि वे रातुल पुरी से एक गवाह के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं।
पिछले 14 अक्टूबर को कोर्ट ने रातुल पुरी को 25 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पिछले 3 सितंबर को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। रातुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की थी। पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था।



Conclusion:पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकला।रातुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता  हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा?
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