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रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट से विदेश जाने के लिए मांगी इजाजत

मनी लांड्रिंग के मामले में वाड्रा ने ट्रीटमेंट और बिजनेस के काम के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है. कोर्ट ने ईडी से 9 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

Robert Vadra sought permission from Court to go abroad
वाड्रा ने कोर्टे से विदेश जाने के लिए मांगी इजाजत
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Published : Dec 7, 2019, 2:13 PM IST

Updated : Dec 7, 2019, 5:04 PM IST

नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2 हफ्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है.

ट्रीटमेंट और बिजनेस के लिए मांगी इजाजत
वाड्रा ने मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के काम के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है. पिछले 13 सितंबर को कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत दी थी. इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी.

कोर्ट ने लगाई थी विदेश जाने पर रोक
आपको बता दें कि मनी लाउंड्रिंग के मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त लगाया था कि उन्हें देश के बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है. ये याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है.

'जांच में सहयोग नहीं कर रहे वाड्रा'
मामला वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है. इस मामले में वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. ईडी ने वाड्रा की हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है और कोर्ट से कहा है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2 हफ्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है.

ट्रीटमेंट और बिजनेस के लिए मांगी इजाजत
वाड्रा ने मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के काम के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है. पिछले 13 सितंबर को कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत दी थी. इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी.

कोर्ट ने लगाई थी विदेश जाने पर रोक
आपको बता दें कि मनी लाउंड्रिंग के मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त लगाया था कि उन्हें देश के बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है. ये याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है.

'जांच में सहयोग नहीं कर रहे वाड्रा'
मामला वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है. इस मामले में वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. ईडी ने वाड्रा की हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है और कोर्ट से कहा है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

Intro:नई दिल्ली। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2 हफ़्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी से 9 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।


Body:वाड्रा ने मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के काम के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है। पिछले 13 सितंबर को कोर्ट से विदेश जाने जाने की इजाजत दी थी। 

इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि मनी लाउंड्रिंग के मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त लगाया था कि उन्हें देश के बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है। ये याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है।
मामला वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है। उस मामले में ईसीआईआर के आधार पर ईडी नेवाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुका है। इस मामले में वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। ईडी नेवाड्रा की हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है और कोर्ट से कहा है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।



Conclusion:ईडी के मुताबिक लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में स्थित है। इस संपत्ति को संजय भंडारी 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी। जबकि भंडारी ने 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है। इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था। इस मामले में वाड्रा ने अपनी सफाई में कोर्ट को बताया था कि इस केस के पीछे राजनीतिक वजह है।
Last Updated : Dec 7, 2019, 5:04 PM IST
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