नई दिल्ली: ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल का बयान तिहाड़ जेल में दर्ज करने की अनुमति देने के लिए दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है. ईडी पिछले 24 से 26 सितंबर के बीच मिशेल से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर चुकी है. मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर चुकी है. जमानत याचिका पर हाईकोर्ट 13 नवंबर को सुनवाई करेगा.
ट्रायल कोर्ट दोनों मामलों में मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर चुका है. पिछले 7 सितंबर को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पिछले 4 अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था. ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है. ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपी बनाया है. मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं. इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुका है.
22 दिसंबर 2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर 2018 की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर की गई है.
इस मामले का एक आरोपी राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन चुका है. इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है.