नई दिल्ली: एनजीटी ने दिल्ली सरकार की 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. एनजीटी ने याचिकाकर्ता गौरव बंसल से कहा कि आपकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, तब याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार ऑड-ईवन लागू नही कर सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार की एजेंसी एनजीटी को पहले बता चुकी है कि दिल्ली में ऑड इवन सफल नहीं रही है.
'ऑड-ईवन स्कीम में कोई छूट नहीं'
आपको बता दें कि एनजीटी की वजह से ही इसके पहले दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम को लागू नहीं किया था. एनजीटी ने कहा था कि ऑड-ईवन स्कीम में कोई छूट नहीं दी जाएगी. दरअसल 4 जुलाई 2016 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन योजना से दिल्ली में पहले से खराब हो गई थी.
रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑड-ईवन लागू होने के पहले पीएम 2.5 का लेवल 400 था, जबकि ऑड-ईवन लागू होने के दौरान ये बढ़कर 600 से 700 तक पहुंच गया था. ऑड-ईवन के दौरान पीएम 10 का स्तर बढ़कर 1200 तक पहुंच गया था.
याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की थी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना को गैर जरूरी बताया था.