नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एयर एशिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की स्वीकृति देने के खिलाफ दायर याचिका के मामले में ईडी को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को करेगा.
चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी को 14 मई तक सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
ईडी ने मनी लाउंड्रिंग की जांच शुरू की
सुनवाई के दौरान स्वामी ने कोर्ट से कहा कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट है कि ईडी ने इस मामले एयर एशिया के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग की जांच शुरू कर दी है. ऐसी स्थिति में ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देना चाहिए. तब केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन ने कहा कि ईडी को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है. तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो पक्षकारों की संशोधित सूची कोर्ट में दाखिल करें.
ईडी से स्टेटस रिपोर्ट देने की मांग
स्वामी ने मांग की है हाईकोर्ट ईडी को निर्देश दे कि वो इस संबंध में अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. दरअसल पिछले 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. स्वामी का कहना था कि हाईकोर्ट ने केवल सीबीआई को निर्देश दिया था, इसलिए वे ईडी से भी स्टेटस रिपोर्ट देने की मांग कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा.
एफडीआई नियमों का उल्लंघन
स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि एयर एशिया को दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देते समय एफडीआई नियमों का उल्लंघन किया गया. एयर एशिया मलेशियाई कंपनी एयरएशिया इंवेस्टमेंट लिमिटेड, टाटा संस लिमिटेड और टेलस्ट्रा ट्रेडप्लेस प्राईवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है. स्वामी का कहना है कि ये उपक्रम एफडीआई नियमों का उल्लंघन करता है क्योंकि कोई भी भारतीय कंपनी घरेलू एयरलाइन ऑपरेटर नहीं है.