नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में मानसिक रोग विभाग ने अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों को तत्काल खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है. विभाग द्वारा 87 नशा मुक्ति केंद्रों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है. जिनमें से बिना लाइसेंस के 63 नशा मुक्ति केंद्रों का लोनी में संचालन किया जा रहा था.
जिला मानसिक रोग इकाई के नोडल अधिकारी डॉ राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक अवैध रूप से जिले में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों को तत्काल खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 के तहत नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने के लिए राज्य स्तर से लाइसेंस की आवश्यकता होती है. एक्ट के तहत नशा मुक्ति केंद्रों को नियमों का शत प्रतिशत पालन करना होता है. मरीज के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए हैं.
डॉ राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, "हाल ही में जिले के सभी नशा मुक्ति केंद्रों का विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पाया गया कि जिले में बिना लाइसेंस के नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. कई नशा मुक्ति केंद्र ऐसे भी हैं जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है. नशा मुक्ति केंद्रों में आने वाले मरीजों को नियमों के मुताबिक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. कई नशा मुक्ति केंद्र बिना पर्याप्त स्टाफ के संचालित हो रहे हैं. हाल ही में कई नशा मुक्ति केंद्रों में कई प्रकार की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं."