नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग छात्रों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 जून को होगी.
यूजीसी और डीयू को पक्षकार बनाने की अनुमति
पिछले 20 मई को कोर्ट ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया था. आज कोर्ट ने यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है.
ऑनलाइन क्लास को दिव्यांगों को लाभ नहीं मिल रहा
याचिका को लॉ स्टूडेंट प्रतीक शर्मा और दीक्षा सिंह ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं लेकिन दिव्यांग जनों खासकर दृष्टिबाधितों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है. लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेज के लिए दिव्यांगों की जरूरतों का ध्यान नहीं दिया गया है. इससे उनका शिक्षण कार्य पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है. याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग छात्रों को क्लास से वंचित रखना शिक्षा के उनके अधिकार का उल्लंघन है.
दिव्यांग छात्र पूरे पढ़ाई के सिस्टम से बाहर हुए
याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग छात्रों को शिक्षा देने का दायित्व सरकार का है और उसे इसके लिए उचित कदम उठाना चाहिए. ऑनलाइन शिक्षा देने में स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ओर से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है कि दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई कैसे हो. इस रुख की वजह से वर्तमान परिस्थिति में दिव्यांग छात्र पूरे पढ़ाई के सिस्टम से बाहर हो गए हैं.