नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2005 में एयर इंडिया के 43 पैसेंजर एयरक्राफ्ट की खरीददारी में गड़बड़ी पाई है. मामले में फ्रांसीसी कंपनी एयरबस इंडस्ट्री के पूर्व अधिकारी किरण राव के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है.
ईडी ने कोर्ट को बताया कि किरण राव को समन भेजने के बावजूद वे जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए और न ही कभी जांच में शामिल हुए. जिसके बाद स्पेशल जज संतोष स्नेही मान ने ओपन-एंडेड गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया.
ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट के तामील होने की समय सीमा नहीं होती है. ईडी के वकील नीतेश राणा ने कहा कि किरण राव एयरबस इंडस्ट्रीज के प्राईसिंग और मार्केटिंग विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे. फिलहाल वे ब्रिटेन में रहते हैं. एयरबस से समझौते की वजह से इंडियन एयरलाइंस को काफी नुकसान हुआ था.
विजय माल्या से संबंध
आपको बता दें कि कारपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के खिलाफ इसी केस में जांच चल रही है. दीपक तलवार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है. ईडी के मुताबिक दीपक तलवार के फरार कारोबारी विजय माल्या से संबंध हैं.
तलवार कॉरपोरेट लॉबिंग करता रहा है. ईडी के मुताबिक तलवार से पूछताछ के बाद उसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उन अधिकारियों के नाम जानने हैं जिन्होंने विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को फायदा पहुंचाने में मदद की.