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NIA ने गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए जल्दबाजी दिखाई- हाईकोर्ट - NIA

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने में बेवजह जल्दबाजी की है. साथ ही हाईकोर्टने सभी याचिकाओं की प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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हाईकोर्ट
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Published : May 28, 2020, 6:28 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी गौतम नवलखा को प्रोडक्शन वारंट पर मुंबई ले जाने की पूरी कार्रवाई की प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि एनआईए ने गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए जल्दबाजी दिखाई. कोर्ट ने एनआईए को 3 जून के पहले सभी दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया.



सभी याचिकाओं की प्रति दाखिल करने का निर्देश

जस्टिस अनूप जयराम भांभानी ने एनआईए को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के एनआईए कोर्ट में गौतम नवलखा की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए दायर याचिका की प्रति दाखिल करे. दरअसल सुनवाई के दौरान गौतम नवलखा की ओर से वकील नित्या रामकृष्णन ने कहा कि हाईकोर्ट में इस याचिका के लंबित होने के बावजूद एनआईए ने 23 मई को दिल्ली के स्पेशल एनआईए कोर्ट में न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए याचिका दायर किया. एनआईए की याचिका पर एनआईए कोर्ट ने गौतम नवलखा की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जून तक बढ़ा दिया. रामकृष्णन ने कहा कि एनआईए ने 24 मई को रविवार होने के बावजूद मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट में याचिका दायर कर गौतम नवलखा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किया. मुंबई की एनआईए कोर्ट ने 26 मई को पेश होने के लिए गौतम नवलखा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया.

हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का भी नहीं ख्याल

मुंबई की कोर्ट की ओर से प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी 25 मई को ईद की छुट्टी होने के बावजूद गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ट्रांजिट आर्डर जारी करने के लिए याचिका दायर की. कोर्ट ने उन्हें दिल्ली से मुंबई जाने का आदेश दिया. नित्या रामकृष्णन ने कहा कि एनआईए को इतनी जल्दी थी कि उसने हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का भी ख्याल नहीं किया. उसने किसी भी कोर्ट में ये नहीं बताया कि हाईकोर्ट में जमानत याचिका लंबित है.

हवाई सेवा शुरू करने के बाद मुंबई ले जाने की योजना थी

एनआईए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एनआईए की योजना हवाई सेवा शुरू होने के बाद गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने की थी. उसके बाद कोर्ट ने एनआईए के जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हों. मेहता इस आदेश का विरोध कर रहे थे लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील खारिज कर दिया.


सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश

कोर्ट ने एनआईए के जांच अधिकारी की बातों पर गौर करने के बाद एनआईए को निर्देश दिया कि वो मुंबई की एनआईए कोर्ट में दायर प्रोडक्शन वारंट और दिल्ली की एनआईए कोर्ट में न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए दायर याचिका की प्रति कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए ट्रांजिट आदेश के लिए दायर याचिका की प्रति भी दाखिल करें.

गिरते स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी

पिछले 22 मई को कोर्ट ने गौतम नवलखा की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया था. गौतम नवलखा ने अपने गिरते स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि गौतम नवलखा को कुछ गंभीर बीमारियां हैं. उन्हें कोलोनीक पोलीपोसिस, क्रानिक गैस्ट्राईटिस और लैक्टोस की अलर्जी है. अभी हाल ही में उन्हें सफदरजंग अस्पताल में एक डॉक्टर ने हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बताई है. याचिका में कहा गया है कि गौतम नवलखा की उम्र 67 वर्ष है और उन्हें जेल में संक्रमण का खतरा है. गौतम नवलखा फिलहाल तिहाड़ जेल में है.


जनवरी 2018 को हुए कार्यक्रम में हिंसा हुई थी

पिछले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था. उसके बाद गौतम नवलखा ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया था. 1 जनवरी 2018 को भीमा-कोरेगांव की दो सौंवीं सालगिरह पर हुए कार्यक्रम में हिंसा हुई थी. उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे. इस मामले में पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 केस दर्ज किए हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी गौतम नवलखा को प्रोडक्शन वारंट पर मुंबई ले जाने की पूरी कार्रवाई की प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि एनआईए ने गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए जल्दबाजी दिखाई. कोर्ट ने एनआईए को 3 जून के पहले सभी दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया.



सभी याचिकाओं की प्रति दाखिल करने का निर्देश

जस्टिस अनूप जयराम भांभानी ने एनआईए को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के एनआईए कोर्ट में गौतम नवलखा की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए दायर याचिका की प्रति दाखिल करे. दरअसल सुनवाई के दौरान गौतम नवलखा की ओर से वकील नित्या रामकृष्णन ने कहा कि हाईकोर्ट में इस याचिका के लंबित होने के बावजूद एनआईए ने 23 मई को दिल्ली के स्पेशल एनआईए कोर्ट में न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए याचिका दायर किया. एनआईए की याचिका पर एनआईए कोर्ट ने गौतम नवलखा की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जून तक बढ़ा दिया. रामकृष्णन ने कहा कि एनआईए ने 24 मई को रविवार होने के बावजूद मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट में याचिका दायर कर गौतम नवलखा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किया. मुंबई की एनआईए कोर्ट ने 26 मई को पेश होने के लिए गौतम नवलखा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया.

हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का भी नहीं ख्याल

मुंबई की कोर्ट की ओर से प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी 25 मई को ईद की छुट्टी होने के बावजूद गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ट्रांजिट आर्डर जारी करने के लिए याचिका दायर की. कोर्ट ने उन्हें दिल्ली से मुंबई जाने का आदेश दिया. नित्या रामकृष्णन ने कहा कि एनआईए को इतनी जल्दी थी कि उसने हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का भी ख्याल नहीं किया. उसने किसी भी कोर्ट में ये नहीं बताया कि हाईकोर्ट में जमानत याचिका लंबित है.

हवाई सेवा शुरू करने के बाद मुंबई ले जाने की योजना थी

एनआईए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एनआईए की योजना हवाई सेवा शुरू होने के बाद गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने की थी. उसके बाद कोर्ट ने एनआईए के जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हों. मेहता इस आदेश का विरोध कर रहे थे लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील खारिज कर दिया.


सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश

कोर्ट ने एनआईए के जांच अधिकारी की बातों पर गौर करने के बाद एनआईए को निर्देश दिया कि वो मुंबई की एनआईए कोर्ट में दायर प्रोडक्शन वारंट और दिल्ली की एनआईए कोर्ट में न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए दायर याचिका की प्रति कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए ट्रांजिट आदेश के लिए दायर याचिका की प्रति भी दाखिल करें.

गिरते स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी

पिछले 22 मई को कोर्ट ने गौतम नवलखा की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया था. गौतम नवलखा ने अपने गिरते स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि गौतम नवलखा को कुछ गंभीर बीमारियां हैं. उन्हें कोलोनीक पोलीपोसिस, क्रानिक गैस्ट्राईटिस और लैक्टोस की अलर्जी है. अभी हाल ही में उन्हें सफदरजंग अस्पताल में एक डॉक्टर ने हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बताई है. याचिका में कहा गया है कि गौतम नवलखा की उम्र 67 वर्ष है और उन्हें जेल में संक्रमण का खतरा है. गौतम नवलखा फिलहाल तिहाड़ जेल में है.


जनवरी 2018 को हुए कार्यक्रम में हिंसा हुई थी

पिछले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था. उसके बाद गौतम नवलखा ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया था. 1 जनवरी 2018 को भीमा-कोरेगांव की दो सौंवीं सालगिरह पर हुए कार्यक्रम में हिंसा हुई थी. उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे. इस मामले में पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 केस दर्ज किए हैं.

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