नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) की विशेष कोर्ट ने पंजाब के तरनतारन जिले के एक गांव में फरार खालिस्तान समर्थक आतंकवादी लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार लखबीर सिंह गैंगस्टर से आतंकवादी बना, जिसके बारे में पता चला है कि वह 2017 से कनाडा में रह रहा है. वह आतंकवाद के कई मामलों का मास्टरमाइंड है, जिसमें 2022 में रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) हमले भी शामिल हैं.
पुलिस खुफिया मुख्यालय और पंजाब में सरहाली पुलिस स्टेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 33 (5) के तहत पारित अदालत के आदेशों के अनुसार किरियन गांव में लांडा की संपत्ति राज्य द्वारा जब्त कर ली गई है. उसे दो जुलाई को घोषित अपराधी घोषित किया गया था.
एनआईए ने कहा कि लांडा के खिलाफ इस साल 22 जुलाई को एनआईए द्वारा उसकी हिस्ट्रीशीट की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें अगस्त 2022 में पंजाब पुलिस के उप-निरीक्षक दिलबाग सिंह की हत्या की साजिश रचने का मामला भी शामिल है. शुरुआत में आपराधिक और गैंगस्टर से संबंधित गतिविधियों में शामिल लांडा कनाडा से अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रख रहा है. वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) और उसके पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविंदर सिंह उर्फ संधू के लिए काम कर रहा है.
एक अधिकारी के अनुसार एनआईए पिछले साल 20 अगस्त को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने के बाद बीकेआई, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) जैसे प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों के सदस्यों की गतिविधियों की जांच कर रही है. तब से एनआईए ने आतंकवादियों को पकड़ने और उनके भारत विरोधी मंसूबों को नाकाम करने के लिए कई कार्रवाई शुरू की है.
प्रवक्ता ने कहा कि लांडा और अन्य विदेश स्थित खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और कस्टम-निर्मित रेडी-टू-यूज़ इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों सहित अन्य प्रकार के आतंकवादी हार्डवेयर और सीमा पार से नशीली दवाओं सहित प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी में लिप्त पाया गया है.
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