नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने गुजरात के दहेज में बॉयलर के ब्लास्ट के मामले में एक कंपनी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद ये आदेश दिया.
10 दिनों के अंदर जमा करने का आदेश
एनजीटी ने भरूच के यशस्वी रसायन प्राईवेट लिमिटेड को दस दिनों के अंदर 25 करोड़ रुपये भरूच के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां जमा करने का निर्देश दिया गया. एनजीटी ने कहा कि अगर कंपनी ने पीड़ितों को पहले से कोई मुआवजा दिया है तो वह राशि इस 25 करोड़ में से घटा दी जाए. पिछले 3 जून को बॉयलर में ब्लास्ट होने से आठ मजदूरों की मौत हो गई थी.
बनेगी मुआवजा देने की योजना
एनजीटी ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए भरूच के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट योजना बनाएंगे. योजना इस तरह से बनाई जाए ताकि मुआवजे की रकम पीड़ितों तक पहुंचने में कोई हेराफेरी नहीं हो. एनजीटी ने गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीसी पटेल की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया और एक महीने में रिपोर्ट मांगी.