नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में दर्ज नयी एफआईआर के मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत दे दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह खान को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था और घटना की एक सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश किया था.
अमानतुल्लाह खान पर क्या है आरोप? बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी शाबाज खान को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है.
आरोपी पुलिस के कब्जे से फरार हो गया: दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्राईम ब्रांच की टीम शाबाज खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी. आप विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों द्वारा पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर भिड़ने की वजह से शाबाज मौके से भाग निकला.
दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामला: अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस की सुनवाई चल रही है. ईडी ने 2 सितंबर 2024 को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है. 1 मार्च 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा डालने के मामले में अमानतुल्लाह खान को आरोप मुक्त कर दिया था.