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12 नवंबर को गाजियाबाद में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लोगों को मिलेगा त्वरित न्याय

12 नवंबर को गाजियाबाद में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी, जिसमें लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा. इस लोक अदालत में किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा.

National Lok Adalat
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Published : Nov 11, 2022, 7:56 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में आगामी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसे लेकर ज़िला न्यायालय परिसर के सभागार में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई. प्रेसवार्ता में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हजारों केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं.

गाजियाबाद की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नूतन द्विवेदी ने कहा कि जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (गाजियाबाद) जितेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में 12 नवम्बर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गुरुवार (10 नवंबर) को एक बैठक आयोजित की गई. सभा में जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा सभी अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये.

गाजियाबाद में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

ये भी पढ़ें: त्रिपुरा में नेशनल लोक अदालत 12 को, 6557 मामलों की होगी सुनवाई

जिला न्यायाधीश द्वारा अधिकारियों से आह्वान किया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिकारी अपने-अपने स्तर पर अधिक से अधिक निरंतर प्रचार-प्रसार करें. जिससे कि लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाकर अपने वादों का निस्तारण सुनिश्चित करा सकेंगे. इस अवसर पर अपर जिला जज आलोक पांडे, अपर जिला जज राम चन्द्र यादव, अपर जिला जज रीता सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात रामानंद कुशवाहा, लीड बैंक मैनेजर, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें.

ये भी पढ़ें: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने शिविर लगाकर लोक अदालत के लिए लोगों को किया जागरूक

दीवानी संबंधी मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक झगड़े, दाखिल खारिज, भूमि के पट्टे, बेगार श्रम संबंधित मामले, शमनीय प्रकृति के फौजदारी मामले, बैंक ऋण संबंधित मामले, राजस्व संबंधी मामले, वन भूमि संबंधी मामले, भूमि अर्जन से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा संबंधित दावे आदि का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में संभव होता है.

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में आगामी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसे लेकर ज़िला न्यायालय परिसर के सभागार में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई. प्रेसवार्ता में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हजारों केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं.

गाजियाबाद की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नूतन द्विवेदी ने कहा कि जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (गाजियाबाद) जितेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में 12 नवम्बर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गुरुवार (10 नवंबर) को एक बैठक आयोजित की गई. सभा में जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा सभी अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये.

गाजियाबाद में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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जिला न्यायाधीश द्वारा अधिकारियों से आह्वान किया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिकारी अपने-अपने स्तर पर अधिक से अधिक निरंतर प्रचार-प्रसार करें. जिससे कि लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाकर अपने वादों का निस्तारण सुनिश्चित करा सकेंगे. इस अवसर पर अपर जिला जज आलोक पांडे, अपर जिला जज राम चन्द्र यादव, अपर जिला जज रीता सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात रामानंद कुशवाहा, लीड बैंक मैनेजर, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें.

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दीवानी संबंधी मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक झगड़े, दाखिल खारिज, भूमि के पट्टे, बेगार श्रम संबंधित मामले, शमनीय प्रकृति के फौजदारी मामले, बैंक ऋण संबंधित मामले, राजस्व संबंधी मामले, वन भूमि संबंधी मामले, भूमि अर्जन से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा संबंधित दावे आदि का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में संभव होता है.

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