नई दिल्ली: गाज़ियाबाद में पांच साल के मासूम बच्चे से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के दोषी राहुल कश्यप को पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज हर्ष वर्धन ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की पूरी रकम पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया गया है. मामला कविनगर थाना क्षेत्र का है. पुलिस जांच के दौरान राहुल कश्यप के ट्रैक सूट में एक बच्चे की शर्ट का बटन मिला और सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत बना.
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि कविनगर थाना क्षेत्र निवासी पांच साल का बच्चा यूकेजी में पढ़ता था. 27 फरवरी 2022 को वह अपने घर के बाहर गली में खेल रहा था. उसी समय पड़ोसी राहुल कश्यप कुछ दिलाने के बहाने बच्चे को अपने साथ ले गया. शाम करीब छह बजे वे बच्ची को पास के खेत में ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. बच्चे के माता-पिता काफी देर तक उसे ढूंढते रहे. बाद में कविनगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.
घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें राहुल कश्यप बच्ची को खेत में ले जाता हुआ नजर आया. बच्चे का शव खेत से बरामद किया गया. पुलिस की पूछताछ में राहुल ने वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या की बात कबूल कर ली. इसके बाद पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था. पुलिस ने इस मामले में 24 मई 2022 को आरोप पत्र पेश किया था.
कोर्ट में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने बच्चे के साथ कुकर्म के बाद उसकी हत्या की थी. अभियुक्त राहुल कश्यप को धारा 364, 302, 201, 377, 5m/6 पॉस्को अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.