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दिल्ली की अदालतों में पॉक्सो मामलों की सुनवाई में आएगी तेजी, एलजी ने एसपीपी की नियुक्ति को दी मंजूरी

दिल्ली की अदालतों में पॉक्सो मामलों की सुनवाई में अब तेजी आएगी, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई के लिए चार एसपीपी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

एलजी वीके सक्सेना
एलजी वीके सक्सेना
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 12, 2023, 6:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालतों में सीबीआई के पास दर्ज पॉक्सो मामलों की सुनवाई जल्द शुरू हो जाएगी. सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की नियुक्ति की फाइल दिल्ली सरकार के पास लंबित होने के चलते पॉक्सो के मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी. अब दिल्ली सरकार के पास से फाइल उपराज्यपाल के पास पहुंचपर एलजी वीके सक्सेना ने एसपीपी की नियुक्ति की अनुमति दे दी है.

उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, एलजी द्वारा सार्वजनिक हित में जीएनसीटीडी रूल्स (टीओबीआर), 1993 के कामकाज के नियम 19 (5) को लागू करते हुए फाइल को मांगने के 15 दिन बाद दिल्ली सरकार ने 9 महीने से अधिक समय से रुकी हुई फाइल को सीबीआई के लिए एसपीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया. सीएम केजरीवाल ने पहले यह रुख अपनाया था कि एलजी के पास इन मामलों में एसपीपी की मंजूरी देने की शक्ति नहीं है. इसलिए उन्होंने इस संवेदनशील फाइल को अत्यधिक समय तक लंबित रखा था.

बता दें, एलजी ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए सीबीआई के लिए 4 एसपीपी की नियुक्ति के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इनकी नियुक्ति के बाद दिल्ली की विभिन्न अदालतों में चल रहे पॉक्सो के मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी.

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में सात कोर्ट परिसरों में 11 जिला अदालतें संचालित होती है. इनमें हर जिले से संबंधित पॉक्सो के मामलों की सुनवाई चलती है. इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में भी निचली अदालत से पॉक्सो के कई मामले पहुंचते हैं, जिनकी सुनवाई के दौरान सीबीआई का पक्ष रखने के लिए एसपीपी की जरूरत होती है.

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  2. SC Child Sexual Assault Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सजा में नरमी दिखाने के लिए जाति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालतों में सीबीआई के पास दर्ज पॉक्सो मामलों की सुनवाई जल्द शुरू हो जाएगी. सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की नियुक्ति की फाइल दिल्ली सरकार के पास लंबित होने के चलते पॉक्सो के मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी. अब दिल्ली सरकार के पास से फाइल उपराज्यपाल के पास पहुंचपर एलजी वीके सक्सेना ने एसपीपी की नियुक्ति की अनुमति दे दी है.

उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, एलजी द्वारा सार्वजनिक हित में जीएनसीटीडी रूल्स (टीओबीआर), 1993 के कामकाज के नियम 19 (5) को लागू करते हुए फाइल को मांगने के 15 दिन बाद दिल्ली सरकार ने 9 महीने से अधिक समय से रुकी हुई फाइल को सीबीआई के लिए एसपीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया. सीएम केजरीवाल ने पहले यह रुख अपनाया था कि एलजी के पास इन मामलों में एसपीपी की मंजूरी देने की शक्ति नहीं है. इसलिए उन्होंने इस संवेदनशील फाइल को अत्यधिक समय तक लंबित रखा था.

बता दें, एलजी ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए सीबीआई के लिए 4 एसपीपी की नियुक्ति के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इनकी नियुक्ति के बाद दिल्ली की विभिन्न अदालतों में चल रहे पॉक्सो के मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी.

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में सात कोर्ट परिसरों में 11 जिला अदालतें संचालित होती है. इनमें हर जिले से संबंधित पॉक्सो के मामलों की सुनवाई चलती है. इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में भी निचली अदालत से पॉक्सो के कई मामले पहुंचते हैं, जिनकी सुनवाई के दौरान सीबीआई का पक्ष रखने के लिए एसपीपी की जरूरत होती है.

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