ETV Bharat / state

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को किया जाएगा गिरफ्तार, फिर लॉरेंस के सामने बैठाकर होगी पूछताछ - दिल्ली की ताजा खबरें

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर नई जानकारी सामने आई है. अब उसके गैंग के सदस्यों की जानकारी आने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के सामने ही उनसे पूछताछ भी की जाएगी.

Lawrence Bishnoi gang members will be arrested
Lawrence Bishnoi gang members will be arrested
author img

By

Published : Jun 11, 2023, 11:00 PM IST

लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा

नई दिल्ली: दिल्ली के एक बिजनेसमैन से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस हिरासत रविवार को साकेत कोर्ट ने एक चार दिन और बढ़ा दी. क्राइम ब्रांच की ओर से मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर अमित ग्रेवाल ने महानगर दंडाधिकारी (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) हिमांशु तंवर के कोर्ट में आवेदन देकर मांग की थी कि उन्हें लॉरेंस से और पूछताछ के लिए चार दिन की पुलिस हिरासत की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि फिलहाल 10 दिन की हिरासत के दौरान उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद गैंग से जुड़े कई और शूटरों और सदस्यों की जानकारी मिली है जो इसके लिए काम करते हैं. अब उनकी गिरफ्तारी कर लॉरेंस बिश्नोई के सामने पूछताछ की जाएगी, इसलिए लॉरेंस की चार दिन की पुलिस हिरासत की आवश्यकता है. क्राइम ब्रांच की इस मांग पर लॉरेंस की ओर से पेश अधिवक्ता विशाल चोपड़ा ने कोई आपत्ती नहीं जताई. उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही हर केस की जांच में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं. इसलिए हमें और चार दिन की पुलिस हिरासत से कोई आपत्ति नहीं है.

इसपर कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 14 जून तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया. वहीं रंगदारी न देने पर बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने लॉरेंस गैंग के दूसरे गिरफ्तार किए गए सदस्य संपत नेहरा को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने यह भी बताया कि कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की मंडोली जेल से पंजाब की बठिंडा जेल भेजने की मांग को भी मानते हुए 14 जून को उसकी पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उसे बठिंडा जेल भेजने की भी अनुमति दे दी है. उसे दिल्ली दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा में बठिंडा जेल छोड़कर आएगी.

बता दें कि इससे पहले इसी मामले में एक जून को दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को साकेत कोर्ट की मुख्य महानगर दंडाधिकारी शिवानी चौहान की कोर्ट में पेश किया था. तब कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. वहीं क्राइम ब्रांच ने सनलाइट कॉलोनी थाना इलाके में लॉरेंस और उसके गुर्गों के द्वारा एक बिजनेसमैन से रंगदारी और हवाई फायरिंग के मामले में केस दर्ज किया था. इसके अलावा 31 मई को कोर्ट ने अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े मामले में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था. पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद स्पेशल सेल द्वारा उसे कोर्ट में पेश किया गया था.

यह भी पढ़ें-कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़ा है मामला

गौरतलब है कि लारेंस बिश्नोई पर हत्या, रंगदारी, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने, अवैध हथियारों की सप्लाई सहित अलग-अलग राज्यों में कई मामले दर्ज हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसके खिलाफ 26 मई को आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. मुख्य महानगर दंडाधिकारी स्निग्धा सरवरिया की कोर्ट में दोपहर को लॉरेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी. इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई की ओर से उसके वकील विशाल चोपड़ा पेश हुए. स्पेशल सेल ने 24 मई की रात को नौ बजे सराय काले खां बस स्टैंड के पास से मुखबिर की सूचना पर मुकुंद सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. उसके पास से 0.32 बोर की 24 पिंड 46 जिंदा कारतूस और पिस्टल की दो अतिरिक्त मैगजीन बरामद की थी. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पिछले छह महीने से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई का काम करता था, जिसके आधार पर स्पेशल सेल ने मंडोली जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है.

यह भी पढ़ें-लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गे विकास की तलाश में लखनऊ, अयोध्या और प्रतापगढ़ में छापे

लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा

नई दिल्ली: दिल्ली के एक बिजनेसमैन से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस हिरासत रविवार को साकेत कोर्ट ने एक चार दिन और बढ़ा दी. क्राइम ब्रांच की ओर से मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर अमित ग्रेवाल ने महानगर दंडाधिकारी (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) हिमांशु तंवर के कोर्ट में आवेदन देकर मांग की थी कि उन्हें लॉरेंस से और पूछताछ के लिए चार दिन की पुलिस हिरासत की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि फिलहाल 10 दिन की हिरासत के दौरान उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद गैंग से जुड़े कई और शूटरों और सदस्यों की जानकारी मिली है जो इसके लिए काम करते हैं. अब उनकी गिरफ्तारी कर लॉरेंस बिश्नोई के सामने पूछताछ की जाएगी, इसलिए लॉरेंस की चार दिन की पुलिस हिरासत की आवश्यकता है. क्राइम ब्रांच की इस मांग पर लॉरेंस की ओर से पेश अधिवक्ता विशाल चोपड़ा ने कोई आपत्ती नहीं जताई. उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही हर केस की जांच में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं. इसलिए हमें और चार दिन की पुलिस हिरासत से कोई आपत्ति नहीं है.

इसपर कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 14 जून तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया. वहीं रंगदारी न देने पर बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने लॉरेंस गैंग के दूसरे गिरफ्तार किए गए सदस्य संपत नेहरा को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने यह भी बताया कि कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की मंडोली जेल से पंजाब की बठिंडा जेल भेजने की मांग को भी मानते हुए 14 जून को उसकी पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उसे बठिंडा जेल भेजने की भी अनुमति दे दी है. उसे दिल्ली दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा में बठिंडा जेल छोड़कर आएगी.

बता दें कि इससे पहले इसी मामले में एक जून को दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को साकेत कोर्ट की मुख्य महानगर दंडाधिकारी शिवानी चौहान की कोर्ट में पेश किया था. तब कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. वहीं क्राइम ब्रांच ने सनलाइट कॉलोनी थाना इलाके में लॉरेंस और उसके गुर्गों के द्वारा एक बिजनेसमैन से रंगदारी और हवाई फायरिंग के मामले में केस दर्ज किया था. इसके अलावा 31 मई को कोर्ट ने अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े मामले में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था. पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद स्पेशल सेल द्वारा उसे कोर्ट में पेश किया गया था.

यह भी पढ़ें-कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़ा है मामला

गौरतलब है कि लारेंस बिश्नोई पर हत्या, रंगदारी, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने, अवैध हथियारों की सप्लाई सहित अलग-अलग राज्यों में कई मामले दर्ज हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसके खिलाफ 26 मई को आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. मुख्य महानगर दंडाधिकारी स्निग्धा सरवरिया की कोर्ट में दोपहर को लॉरेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी. इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई की ओर से उसके वकील विशाल चोपड़ा पेश हुए. स्पेशल सेल ने 24 मई की रात को नौ बजे सराय काले खां बस स्टैंड के पास से मुखबिर की सूचना पर मुकुंद सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. उसके पास से 0.32 बोर की 24 पिंड 46 जिंदा कारतूस और पिस्टल की दो अतिरिक्त मैगजीन बरामद की थी. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पिछले छह महीने से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई का काम करता था, जिसके आधार पर स्पेशल सेल ने मंडोली जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है.

यह भी पढ़ें-लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गे विकास की तलाश में लखनऊ, अयोध्या और प्रतापगढ़ में छापे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.