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Delhi Liquor Scam: सिसोदिया को नहीं मिली राहत, CBI और ED केस में न्यायिक हिरासत बढ़ी

पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट ने एक बार फिर उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है. CBI ने उन्हें सोमवार दोपहर न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था.

Delhi Excise Policy
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Published : Apr 17, 2023, 10:57 AM IST

Updated : Apr 17, 2023, 4:08 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. CBI ने न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार दोपहर दो बजे राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में पेश किया. इसके बाद कोर्ट ने उनकी हिरासत को 27 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया. वहीं, ED के केस में भी उनकी न्यायिक हिरासत को 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया.

कोर्ट ने सिसोदिया के साथ ही दूसरे आरोपियों अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी है. ED की तरफ से दर्ज किए गए मामले में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई है. खास बात है कि पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे सिसोदिया के चेहरे पर मुस्कान थी.

रविवार को CM केजरीवाल से साढ़े नौ घंटे हुई है पूछताछः कल यानी रविवार को CBI ने इस मामले में CM अरविंद केजरीवाल से करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी. बताया जा रहा है कि उनसे शराब नीति के संबंध में 56 सवाल पूछे गए. केजरीवाल ने दावा किया कि हमने सभी सवालों के जवाब दिए हैं. यह केस पूरी तरह से फर्जी है.

  • शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत ईडी और सीबीआई से जुड़े आदेश में संशोधन किया। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब अदालत ने सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। https://t.co/cukUIXUnAz

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

20 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत पर होगी सुनवाईः इससे पहले 31 मार्च को CBI केस में कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट का रुख किया था. इस पर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर 20 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने के साथ मामले को अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था.

यह भी पढ़ें- Delhi liquor policy case: अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं?, BJP का जोरदार हमला

26 फरवरी को CBI ने किया था गिरफ्तारः आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा गया था, लेकिन तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान ही नौ मार्च को उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से ही सिसोदिया जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ें- Poster War: दिल्ली बीजेपी ने पोस्टरों के जरिए फिर किया आप पर हमला, दिखाया 'घोटाले का गुल्लक'

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. CBI ने न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार दोपहर दो बजे राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में पेश किया. इसके बाद कोर्ट ने उनकी हिरासत को 27 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया. वहीं, ED के केस में भी उनकी न्यायिक हिरासत को 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया.

कोर्ट ने सिसोदिया के साथ ही दूसरे आरोपियों अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी है. ED की तरफ से दर्ज किए गए मामले में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई है. खास बात है कि पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे सिसोदिया के चेहरे पर मुस्कान थी.

रविवार को CM केजरीवाल से साढ़े नौ घंटे हुई है पूछताछः कल यानी रविवार को CBI ने इस मामले में CM अरविंद केजरीवाल से करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी. बताया जा रहा है कि उनसे शराब नीति के संबंध में 56 सवाल पूछे गए. केजरीवाल ने दावा किया कि हमने सभी सवालों के जवाब दिए हैं. यह केस पूरी तरह से फर्जी है.

  • शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत ईडी और सीबीआई से जुड़े आदेश में संशोधन किया। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब अदालत ने सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। https://t.co/cukUIXUnAz

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

20 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत पर होगी सुनवाईः इससे पहले 31 मार्च को CBI केस में कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट का रुख किया था. इस पर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर 20 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने के साथ मामले को अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था.

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26 फरवरी को CBI ने किया था गिरफ्तारः आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा गया था, लेकिन तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान ही नौ मार्च को उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से ही सिसोदिया जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ें- Poster War: दिल्ली बीजेपी ने पोस्टरों के जरिए फिर किया आप पर हमला, दिखाया 'घोटाले का गुल्लक'

Last Updated : Apr 17, 2023, 4:08 PM IST
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