ETV Bharat / state

सलमान खान को मिली बड़ी राहत, भारत फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से HC ने किया इनकार - Sunil Grover

याचिका में कहा गया था कि एंब्लेम एंड नेम्स एक्ट के मुताबिक भारत शब्द का उपयोग किसी व्यावसायिक हित के लिए नहीं किया जा सकता है. यह एंब्लेम एंड नेम्स एक्ट का उल्लघंन है.

भारत फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से HC ने किया इनकार
author img

By

Published : Jun 3, 2019, 9:20 PM IST

नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत का नाम बदलने की मांग और फिल्म की रिलीज रोकने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ये फिल्म 5 जून को रिलीज होनेवाली है. याचिका सामाजिक कार्यकर्ता विपिन त्यागी ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि भारत नाम का इस्तेमाल व्यापारिक उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है.

'बदला जाए संवाद'
याचिका में कहा गया था कि एंब्लेम एंड नेम्स एक्ट के मुताबिक भारत शब्द का उपयोग किसी व्यावसायिक हित के लिए नहीं किया जा सकता है. यह एंब्लेम एंड नेम्स एक्ट का उल्लघंन है.
याचिका में कहा गया था कि संविधान के मुताबिक हमारे देश का आधिकारिक नाम भारत है. याचिका में फिल्म के उन संवादों को भी बदलने की मांग की गई थी जिसमें पात्रों की तुलना देश से की गई है. याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि देशभक्ति की आड़ में व्यावसायिक कमाई पर रोक लगाई जाए.

याचिका में कहा गया था कि ये फिल्म कोरियाई फिल्म एन ओड टू माई फादर से ली गई है. याचिकाकर्ता ने कोरियाई फिल्म देखी है लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं लगा कि इस फिल्म का नाम अपने देश के नाम पर करना जरूरी है. यह एक चालाकी भरा कदम है.

बता दें कि इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ लीड रोल में हैं. इस फिल्म के निर्माता अली अब्बास जफर हैं.

नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत का नाम बदलने की मांग और फिल्म की रिलीज रोकने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ये फिल्म 5 जून को रिलीज होनेवाली है. याचिका सामाजिक कार्यकर्ता विपिन त्यागी ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि भारत नाम का इस्तेमाल व्यापारिक उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है.

'बदला जाए संवाद'
याचिका में कहा गया था कि एंब्लेम एंड नेम्स एक्ट के मुताबिक भारत शब्द का उपयोग किसी व्यावसायिक हित के लिए नहीं किया जा सकता है. यह एंब्लेम एंड नेम्स एक्ट का उल्लघंन है.
याचिका में कहा गया था कि संविधान के मुताबिक हमारे देश का आधिकारिक नाम भारत है. याचिका में फिल्म के उन संवादों को भी बदलने की मांग की गई थी जिसमें पात्रों की तुलना देश से की गई है. याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि देशभक्ति की आड़ में व्यावसायिक कमाई पर रोक लगाई जाए.

याचिका में कहा गया था कि ये फिल्म कोरियाई फिल्म एन ओड टू माई फादर से ली गई है. याचिकाकर्ता ने कोरियाई फिल्म देखी है लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं लगा कि इस फिल्म का नाम अपने देश के नाम पर करना जरूरी है. यह एक चालाकी भरा कदम है.

बता दें कि इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ लीड रोल में हैं. इस फिल्म के निर्माता अली अब्बास जफर हैं.

Intro:
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत का नाम बदलने की मांग और फिल्म का रिलीज रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है। ये फिल्म 5 जून को रिलीज होनेवाली है। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता विपिन त्यागी ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि भारत नाम का उपयोग व्यापारिक उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है।


Body:याचिका में कहा गया था कि एंब्लेम एंड नेम्स एक्ट के मुताबिक भारत शब्द का उपयोग किसी व्यावसायिक हित के लिए नहीं किया जा सकता है। यह एंब्लेम एंड नेम्स एक्ट का उल्लघंन है।
याचिका में कहा गया था कि संविधान के मुताबिक हमारे देश का आधिकारिक नाम भारत है। याचिका में फिल्म के उन संवादों को भी बदलने की मांग की गई थी जिसमें पात्रों की तुलना देश से की गई है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि देशभक्ति की आड़ में व्यावसायिक कमाई पर रोक लगाई जाए।



Conclusion:याचिका में कहा गया था कि ये फिल्म कोरियाई फिल्म एन ओड टू माई फादर से ली गई है। याचिकाकर्ता ने कोरियाई फिल्म देखी है लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं लगा कि इस फिल्म का नाम अपने देश के नाम पर करना जरुरी है। यह एक चालाकी भरा कदम है।
इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ लीड रोल में हैं। इस फिल्म के निर्माता अली अब्बास जफर हैं।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.