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भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को जमानत मिली

बैंक धोखाधड़ी और मनी लाउंड्रिंग के मामले के आरोपी और भूषण स्टील के पूर्व चेयरमैन और सीएमडी संजय सिंघल को दिल्ली की एक कोर्ट ने जमानत दे दिया है.

Former Bhushan Steel CMD Sanjay Singhal gets bail
भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को जमानत मिली
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Published : Jan 24, 2020, 9:49 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी और मनी लाउंड्रिंग के मामले के आरोपी और भूषण स्टील के पूर्व चेयरमैन और सीएमडी संजय सिंघल को जमानत दे दिया है. कोर्ट ने संजय सिंघल को दस लाख रुपये और दस-दस लाख रुपये के जमानती पर जमानत दिया है.

पासपोर्ट जमा करने का निर्देश
कोर्ट ने संजय सिंघल को अनुमति के बिना देश छोड़कर जाने से मना किया है. कोर्ट ने संजय सिंघल को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने संजय सिंघल को निर्देश दिया कि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा कि ईडी जब भी जांच के लिए उन्हें बुलाएगी वो उसमें सहयोग करेंगे.

24 दिसंबर को जमानत खारिज किया था
इसके पहले 24 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने संजय सिंघल की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया था. उसके बाद पिछले 21 जनवरी को ईडी ने संजय सिंघल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

पी चिदंबरम के केस का हवाला दिया गया
सुनवाई के दौरान सिंघल की तरफ से पी चिदंबरम के केस का हवाला देते हुए कहा गया कि गंभीर आरोपों के बावजूद जेल नियम नहीं हो सकता है, बेल ही नियम हो सकता है. जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि सिंघल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. ईडी की जांच अभी जारी है.

अंतरिम जमानत खारिज किया था
पिछले 5 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. स्पेशल जज भरत पराशर ने ये आदेश दिया था. संजय सिंघल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

22 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था
संजय सिंघल को ईडी ने पिछले 22 नवंबर को गिरफ्तार किया था. तब 23 नवंबर को कोर्ट ने उसे 29 नवंबर तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था. उसके बाद 29 नवंबर को कोर्ट ने आज तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. ईडी ने हाल ही में भूषण स्टील की 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. ईडी के मुताबिक भूषण स्टील के सीएमडी रहते वक्त सिंघल और उनके परिवार के सदस्यों ने भूषण स्टील में 695 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का निवेश किया और बैंक से मिले लोन का गलत उपयोग किया गया.

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी और मनी लाउंड्रिंग के मामले के आरोपी और भूषण स्टील के पूर्व चेयरमैन और सीएमडी संजय सिंघल को जमानत दे दिया है. कोर्ट ने संजय सिंघल को दस लाख रुपये और दस-दस लाख रुपये के जमानती पर जमानत दिया है.

पासपोर्ट जमा करने का निर्देश
कोर्ट ने संजय सिंघल को अनुमति के बिना देश छोड़कर जाने से मना किया है. कोर्ट ने संजय सिंघल को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने संजय सिंघल को निर्देश दिया कि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा कि ईडी जब भी जांच के लिए उन्हें बुलाएगी वो उसमें सहयोग करेंगे.

24 दिसंबर को जमानत खारिज किया था
इसके पहले 24 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने संजय सिंघल की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया था. उसके बाद पिछले 21 जनवरी को ईडी ने संजय सिंघल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

पी चिदंबरम के केस का हवाला दिया गया
सुनवाई के दौरान सिंघल की तरफ से पी चिदंबरम के केस का हवाला देते हुए कहा गया कि गंभीर आरोपों के बावजूद जेल नियम नहीं हो सकता है, बेल ही नियम हो सकता है. जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि सिंघल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. ईडी की जांच अभी जारी है.

अंतरिम जमानत खारिज किया था
पिछले 5 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. स्पेशल जज भरत पराशर ने ये आदेश दिया था. संजय सिंघल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

22 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था
संजय सिंघल को ईडी ने पिछले 22 नवंबर को गिरफ्तार किया था. तब 23 नवंबर को कोर्ट ने उसे 29 नवंबर तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था. उसके बाद 29 नवंबर को कोर्ट ने आज तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. ईडी ने हाल ही में भूषण स्टील की 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. ईडी के मुताबिक भूषण स्टील के सीएमडी रहते वक्त सिंघल और उनके परिवार के सदस्यों ने भूषण स्टील में 695 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का निवेश किया और बैंक से मिले लोन का गलत उपयोग किया गया.

Intro:
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी और मनी लाउंड्रिंग के मामले के आरोपी और भूषण स्टील के पूर्व चेयरमैन और सीएमडी संजय सिंघल को जमानत दे दिया है। कोर्ट ने संजय सिंघल को दस लाख रुपये और दस-दस लाख रुपये के जमानती पर जमानत दिया है।



Body:पासपोर्ट जमा करने का निर्देश
कोर्ट ने संजय सिंघल को कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर जाने से मना किया है। कोर्ट ने संजय सिंघल को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संजय सिंघल को निर्देश दिया कि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ईडी जब भी जांच के लिए उन्हें बुलाएगी वो उसमें सहयोग करेंगे।
24 दिसंबर को जमानत खारिज किया था
इसके पहले 24 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने संजय सिंघल की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया था। उसके बाद पिछले 21 जनवरी को ईडी ने संजय सिंघल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था।
पी चिदंबरम के केस का हवाला दिया गया
सुनवाई के दौरान सिंघल की तरफ से पी चिदंबरम के केस का हवाला देते हुए कहा गया कि गंभीर आरोपों के बावजूद जेल नियम नहीं हो सकता है , बेल ही नियम हो सकता है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि सिंघल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं । ईडी की जांच अभी जारी है।
अंतरिम जमानत खारिज किया था
पिछले 5 दिसंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। स्पेशल जज भरत पराशर ने ये आदेश दिया था। संजय सिंघल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। 



Conclusion:22 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था
संजय सिंघल को ईडी ने पिछले 22 नवंबर को गिरफ्तार किया था। पिछले 23नवंबर को कोर्ट ने ईडी को 29 नवंबर तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद 29 नवंबर को कोर्ट ने आज तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। ईडी ने हाल ही में भूषण स्टील की 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी के मुताबिक भूषण स्टील के सीएमडी रहते वक्त सिंघल और उनके परिवार के सदस्यों ने भूषण स्टील में 695 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का निवेश किया और बैंक से मिले लोन का गलत उपयोग किया गया।
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