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फर्जी डिग्री के मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए TMC सांसद अभिषेक बनर्जी

फर्जी डिग्री के मामले में पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर पेश नहीं हुए.

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Published : Aug 14, 2019, 2:21 AM IST

कोर्ट में पेश नहीं हुए TMC सांसद अभिषेक बनर्जी,etv bharat

नई दिल्ली: फर्जी डिग्री के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर पेश नहीं हुए.

उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिषेक बनर्जी पत्नी की तबीयत खराब है और वो अपनी पत्नी की देखभाल में व्यस्त हैं. इसके बाद कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 7 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया.

25 जुलाई को भी नहीं हुए थे पेश
पिछले 25 जुलाई को भी अभिषेक बनर्जी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और कहा था कि वे संसद के सत्र में व्यस्त हैं. उसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने बनर्जी को मंगलवार यानि आज पेश होने का आदेश दिया था. पिछले 11 जुलाई को कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया था.

याचिका वकील सार्थक चतुर्वेदी ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी दी है.

गलत डिग्री मामले में डाली गई याचिका
याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी के चुनावी हलफनामे में बीबीए और एमबीए की डिग्री के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपनी दोनों डिग्री दिल्ली के आईआईपीएम से हासिल किया, जबकि दोनों ही जानकारी गलत है. आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं.

नई दिल्ली: फर्जी डिग्री के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर पेश नहीं हुए.

उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिषेक बनर्जी पत्नी की तबीयत खराब है और वो अपनी पत्नी की देखभाल में व्यस्त हैं. इसके बाद कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 7 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया.

25 जुलाई को भी नहीं हुए थे पेश
पिछले 25 जुलाई को भी अभिषेक बनर्जी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और कहा था कि वे संसद के सत्र में व्यस्त हैं. उसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने बनर्जी को मंगलवार यानि आज पेश होने का आदेश दिया था. पिछले 11 जुलाई को कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया था.

याचिका वकील सार्थक चतुर्वेदी ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी दी है.

गलत डिग्री मामले में डाली गई याचिका
याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी के चुनावी हलफनामे में बीबीए और एमबीए की डिग्री के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपनी दोनों डिग्री दिल्ली के आईआईपीएम से हासिल किया, जबकि दोनों ही जानकारी गलत है. आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं.

Intro:नई दिल्ली। फर्जी डिग्री के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में फिर पेश नहीं हुए। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिषेक बनर्जी पत्नी की तबीयत खराब है और वो अपनी पत्नी की देखभाल में व्यस्त हैं। इसके बाद कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 7 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।



Body:पिछले 25 जुलाई को भी अभिषेक बनर्जी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और कहा था कि वे संसद के सत्र में व्यस्त हैं। उसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने बनर्जी को आज पेश होने का आदेश दिया था। पिछले 11 जुलाई को कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया था।



Conclusion:याचिका वकील सार्थक चतुर्वेदी ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी ने 2014और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी दी । याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी के चुनावी हलफनामे में बीबीए और एमबीए की डिग्री के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपनी दोनों डिग्री दिल्ली के आईआईपीएम से हासिल किया, जबकि दोनों ही जानकारी ग़लत है। 
आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं।
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