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Attack on School Principal: कोर्ट के फैसले से खिले आप विधायक और उनकी पत्नी के चेहरे, उप शिक्षा निदेशक ने जताई हैरानी

दिल्ली में प्रधानाचार्या से मारपीट के मामले में कोर्ट द्वारा आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को जमानत दिए जाने के बाद दोनों के चेहरे खिले नजर आए. वहीं उस समय प्रधानाचार्या रहीं रजिया फैसले से मायूस दिखीं.

Faces of AAP MLA and his wife blossomed
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Published : Jun 7, 2023, 7:43 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा बेगम को स्कूल की प्रधानाचार्या से मारपीट के मामले में प्रोबेशन पर छोड़ दिया. इस फैसले के बाद उस समय स्कूल की प्रधानाचार्या काफी मायूस दिखीं. फैसला सुनाए जाने से पहले जब आप विधायक और उनकी पत्नी को कोर्ट रूम के अंदर बुलाया गया था तो वे दोनों बड़ी उदासी के साथ कोर्ट रूम में दाखिल हुए थे.

इसके बाद जज ने दोनों को फैसले की शर्तों के बारे में बताया कि उन्हें एक साल के प्रोबेशन पर अभी छोड़ा जा रहा है और साथ ही जमानत भी दी जा रही है. अगर एक साल के अंदर उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो फिर कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बरी कर दिया जाएगा. फैसले के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही पति-पत्नी के चेहरे खिल गए. उन्होंने कोर्ट रूम के बाहर खड़े अपने सहयोगियों को मामले में एक साल की छूट मिलने की जानकारी दी, जिसके बाद सहयोगियों ने विधायक से गले लगकर बधाई दी. इस दौरान विधायक रहमान के पांच-छह समर्थक मौजूद थे.

यह भी पढ़ें-बीजेपी प्रवक्ता ने वीडियो जारी कर केजरीवाल पर साधा निशाना, कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट कर लगाए आरोप

मामले में फैसला सुनते ही पीड़िता उपनिदेशक शिक्षा (घटना के समय प्रधानाचार्या) रजिया मायूस दिखीं. उन्होंने फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद वह अपने वकील से सलाह लेकर इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी. उन्होंने तुरंत अपने वकील आबिद हुसैन को फोन कर फैसले की जानकारी दी और उन्हें तुरंत कोर्ट आने को कहा. बता दें कि वर्ष 2009 में हुई मारपीट की घटना के समय रजिया, जीनत महल स्थित सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्या थीं. अब वे प्रोन्नति पाकर उप शिक्षा निदेशक बन चुकी हैं.

यह भी पढ़ें-Attack on School Principal Case: AAP विधायक अब्दुल रहमान और पत्नी आसमा बेगम को कोर्ट ने एक साल के प्रोबेशन पर छोड़ा

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा बेगम को स्कूल की प्रधानाचार्या से मारपीट के मामले में प्रोबेशन पर छोड़ दिया. इस फैसले के बाद उस समय स्कूल की प्रधानाचार्या काफी मायूस दिखीं. फैसला सुनाए जाने से पहले जब आप विधायक और उनकी पत्नी को कोर्ट रूम के अंदर बुलाया गया था तो वे दोनों बड़ी उदासी के साथ कोर्ट रूम में दाखिल हुए थे.

इसके बाद जज ने दोनों को फैसले की शर्तों के बारे में बताया कि उन्हें एक साल के प्रोबेशन पर अभी छोड़ा जा रहा है और साथ ही जमानत भी दी जा रही है. अगर एक साल के अंदर उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो फिर कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बरी कर दिया जाएगा. फैसले के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही पति-पत्नी के चेहरे खिल गए. उन्होंने कोर्ट रूम के बाहर खड़े अपने सहयोगियों को मामले में एक साल की छूट मिलने की जानकारी दी, जिसके बाद सहयोगियों ने विधायक से गले लगकर बधाई दी. इस दौरान विधायक रहमान के पांच-छह समर्थक मौजूद थे.

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मामले में फैसला सुनते ही पीड़िता उपनिदेशक शिक्षा (घटना के समय प्रधानाचार्या) रजिया मायूस दिखीं. उन्होंने फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद वह अपने वकील से सलाह लेकर इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी. उन्होंने तुरंत अपने वकील आबिद हुसैन को फोन कर फैसले की जानकारी दी और उन्हें तुरंत कोर्ट आने को कहा. बता दें कि वर्ष 2009 में हुई मारपीट की घटना के समय रजिया, जीनत महल स्थित सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्या थीं. अब वे प्रोन्नति पाकर उप शिक्षा निदेशक बन चुकी हैं.

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