नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि वो सरेंडर कैसे कर सकते हैं, वो तो अभी दूसरे केस में हिरासत में हैं.
ईडी ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा कि वो एक दूसरे मनी लाउंड्रिंग केस में 30 अगस्त तक की हिरासत में हैं. ऐसे में कानून उसे हिरासत में लेने की इजाजत नहीं देता है. कोई व्यक्ति तभी सरेंडर कर सकता है जब वह आजाद हो.
'रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता है'
रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और वह सरेंडर करना चाहता था. रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता है लेकिन ईडी उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहती है. ईडी गैर जमानती वारंट चाहता था और जब रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता है तो वे सरेंडर नहीं करने देना चाहते हैं, अगर ईडी कहती है कि वे हमें अभी गिरफ्तार नहीं कर सकती तो मुझे उसका कानूनी लाभ लेने से कैसे रोक सकती है.
पिछले 21 अगस्त को कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में रातुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था. वहीं पिछले 17 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.