नई दिल्ली: ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया है. रातुल पुरी के वकील विकास पाहवा ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा कि रातुल पुरी के खिलाफ इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि उन्होंने दो रूट से पैसा पाया है.
सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने कहा कि रातुल पुरी को अभियुक्त तभी कहा जा सकता है जब अगस्ता का पैसा उनके खाते में आया हो. ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ केवल अपनी शिकायत के पेज नंबर 18 पर आरोप लगाया है. रातुल पुरी के खिलाफ दो रूट से पैसा आने का कोई प्रमाण नहीं है.
मां से 10 मिनट मिलने की अनुमति
सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने रातुल पुरी से उनके वकील और उनकी मां नीता पुरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट के लॉक अप रुम में आधे घंटे मिलने की अनुमति देने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने लॉक अप इंचार्ज को निर्देश दिया कि वो रातुल पुरी को उनके वकील विकास पाहवा और विजय अग्रवाल से बीस मिनट और उनकी मां नीता पुरी से दस मिनट मिलने की अनुमति दें.