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लोक अदालत में निपटारा कराने के लिए डाउनलोड करें चालान, ये होगी प्रक्रिया

लोक अदालत में निपटारा कराने के लिए 9 मई से वाहन मालिक अपने वाहनों का चालान डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि दिल्ली में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

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Published : May 9, 2023, 10:54 AM IST

Updated : May 9, 2023, 3:13 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा 13 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाहन के यातायात चालान का निपटारा कराने के लिए मंगलवार सुबह से ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट का लिंक खोल दिया गया. सुबह 10 बजते ही लोगों ने दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने चालान डाउनलोड करने शुरू कर दिए. दोपहर दो बजे तक एक लाख से अधिक चालान डाउनलोड कर लिए गए थे. अभी भी लोग डीएसएलएसए और ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर चालान डाउनलोड कर रहे हैं.

13 मई की राष्ट्रीय लोक अदालत के बाद जुलाई में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. इसलिए अगर इस लोक अदालत में चालान का निपटारा कराने से चूक गए तो सीधा जुलाई में ही मौका मिलेगा. यातायात चालान के अलावा लोक अदालत में चेक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम सहित अन्य कंपाउंडेबल मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा. इस लोक अदालत में सिर्फ 31 जनवरी 2023 से पहले कटे हुए ऑनलाइन चालानों का ही निस्तारण किया जाएगा.

आपसी सुलह और बातचीत की एक प्रणाली है लोक अदालतः लोक अदालत जैसा नाम से ही स्पष्ट है यह आपसी सुलह और बातचीत की एक प्रणाली है. यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित मामलों, विवादों और मुकदमेबाजी से पहले के चरण में दो पक्षों में समझौता किया जाता है और इसका निपटारा किया जाता है. लोक अदालत भारतीय न्याय प्रणाली की उस पुरानी व्यवस्था को स्थापित करता है, जो प्राचीन भारत में प्रचलित थी. इसकी वैधता आधुनिक दिनों में भी प्रासंगिक है.

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लोक अदालत में निपटारा कराने के लिए डाउनलोड करें चालान
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लोक अदालत में निपटारा कराने के लिए डाउनलोड करें चालान

कैसे डाउनलोड करें चालान और कैसे होगा निपटारा
1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://delhitrafficpolice.nic.in/और डीएसएलएसए की वेबसाइट https://dslsa.org/ पर जाएं.
2.दोनों वेबसाइटों पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करें.
3.इसके बाद जिस गाड़ी के चालान आपको डाउनलोड करना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.
4.फिर गाड़ी के चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक और इंजिन नंबर के अंतिम पांच अंक डालें.
5.ये भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपको अलग-अलग कोर्ट के नाम दिखाई देंगे.
6.अपने नजदीकी कोर्ट का विकल्प चुनें और साथ ही सुबह 10 बजे और दोपहर दो बजे के दो टाइम स्लाट दिखाई देंगे.
7.अपनी सुविधा के अनुसार टाइम स्लाट का चयन करें.
8. चयन करने के बाद चालान फिर सबमिट पर क्लिक करने पर आपके वाहन के अधिकतन पांच चालान एक बार में ही डाउनलोड हो जाएंगे.
9.डाउनलोड हुए चालानों की पीडीएफ फाइल को सेव कर लें.

10.फिर किसी साइबर कैफे पर जाकर उनका प्रिंट आउट निकाल लें.
11.सुबह 10 से चालानों की निर्धारित संख्या पूरी होने तक चालान डाउनलोड होंगे.
12.-13 मई को इन प्रिंट आउट को लेकर उस पर अंकित कोर्ट में दिए गए समय पर जाएं.
13.वहां जाकर कोर्ट में मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी को अपने चालान के प्रिंट आउट दें. उन पर ऊपर अपना नाम भी भर दें.
14. फिर ट्रैफिक पुलिसकर्मी उस पर अपने हस्ताक्षर करके आगे जज के पास भेज देगा.
15. जज के सामने चालान आने पर वह अपनी इच्छानुसार उस पर जुर्माना की राशि घोषित करेंगे और आपका नाम बोलेंगे.
16.जज द्वारा बोली गई औऱ चालान पर लिखी गई राशि को तत्काल कोर्ट में जमा कराएं.
17.इसके बाद आपके चालान का भुगतान करके आपको हाथों-हाथ एक पर्ची दे दी जाएगी.
18.यह पर्ची आपके द्वारा चालान भुगतान करने का सबूत होगी.

लोक अदालत में की गई हैं ये व्यवस्थाएं

1. दिल्ली के सभी सात कोर्ट कांप्लेक्स कड़कड़डूमा, तीस हजारी, राउज एवेन्यू, साकेत, रोहिणी, द्वारका और पटियाला हाउस में लोक अदालत का आयोजन होगा.
2.इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट व दिल्ली राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग और सभी जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में भी लोक अदालत लगेगी.
3.दिल्ली में यातायात के एक करोड़ से ज्यादा चालान लंबित हैं.
4.लोक अदालत में मामलों का निपटारा कराने के लिए कुल 315 बेंच लगाई जाएंगी.
5.यातायात चालान का निपटारा कराने के लिए कुल 155 बेंच लगेंगी.
6.प्रत्येक बेंच द्वारा एक हजार चालान औऱ कुल एक लाख 55 हजार चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है.
7. लोक अदालत में लोगों को असुविधा से बचाने के लिए हेल्प डेस्क भी लगाई जाएगी. जहां लोग पूछताछ कर सकते हैं.
8.लोक अदालत में लोगों को असुविधा से बचाने के लिए हेल्प डेस्क भी लगाई जाएगी. जहां लोग पूछताछ कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Salman Khan Death Threat: सलमान को जान से मारने की धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने की कार्रवाई, लुकआउट नोटिस जारी

नई दिल्लीः दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा 13 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाहन के यातायात चालान का निपटारा कराने के लिए मंगलवार सुबह से ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट का लिंक खोल दिया गया. सुबह 10 बजते ही लोगों ने दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने चालान डाउनलोड करने शुरू कर दिए. दोपहर दो बजे तक एक लाख से अधिक चालान डाउनलोड कर लिए गए थे. अभी भी लोग डीएसएलएसए और ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर चालान डाउनलोड कर रहे हैं.

13 मई की राष्ट्रीय लोक अदालत के बाद जुलाई में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. इसलिए अगर इस लोक अदालत में चालान का निपटारा कराने से चूक गए तो सीधा जुलाई में ही मौका मिलेगा. यातायात चालान के अलावा लोक अदालत में चेक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम सहित अन्य कंपाउंडेबल मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा. इस लोक अदालत में सिर्फ 31 जनवरी 2023 से पहले कटे हुए ऑनलाइन चालानों का ही निस्तारण किया जाएगा.

आपसी सुलह और बातचीत की एक प्रणाली है लोक अदालतः लोक अदालत जैसा नाम से ही स्पष्ट है यह आपसी सुलह और बातचीत की एक प्रणाली है. यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित मामलों, विवादों और मुकदमेबाजी से पहले के चरण में दो पक्षों में समझौता किया जाता है और इसका निपटारा किया जाता है. लोक अदालत भारतीय न्याय प्रणाली की उस पुरानी व्यवस्था को स्थापित करता है, जो प्राचीन भारत में प्रचलित थी. इसकी वैधता आधुनिक दिनों में भी प्रासंगिक है.

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लोक अदालत में निपटारा कराने के लिए डाउनलोड करें चालान
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लोक अदालत में निपटारा कराने के लिए डाउनलोड करें चालान

कैसे डाउनलोड करें चालान और कैसे होगा निपटारा
1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://delhitrafficpolice.nic.in/और डीएसएलएसए की वेबसाइट https://dslsa.org/ पर जाएं.
2.दोनों वेबसाइटों पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करें.
3.इसके बाद जिस गाड़ी के चालान आपको डाउनलोड करना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.
4.फिर गाड़ी के चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक और इंजिन नंबर के अंतिम पांच अंक डालें.
5.ये भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपको अलग-अलग कोर्ट के नाम दिखाई देंगे.
6.अपने नजदीकी कोर्ट का विकल्प चुनें और साथ ही सुबह 10 बजे और दोपहर दो बजे के दो टाइम स्लाट दिखाई देंगे.
7.अपनी सुविधा के अनुसार टाइम स्लाट का चयन करें.
8. चयन करने के बाद चालान फिर सबमिट पर क्लिक करने पर आपके वाहन के अधिकतन पांच चालान एक बार में ही डाउनलोड हो जाएंगे.
9.डाउनलोड हुए चालानों की पीडीएफ फाइल को सेव कर लें.

10.फिर किसी साइबर कैफे पर जाकर उनका प्रिंट आउट निकाल लें.
11.सुबह 10 से चालानों की निर्धारित संख्या पूरी होने तक चालान डाउनलोड होंगे.
12.-13 मई को इन प्रिंट आउट को लेकर उस पर अंकित कोर्ट में दिए गए समय पर जाएं.
13.वहां जाकर कोर्ट में मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी को अपने चालान के प्रिंट आउट दें. उन पर ऊपर अपना नाम भी भर दें.
14. फिर ट्रैफिक पुलिसकर्मी उस पर अपने हस्ताक्षर करके आगे जज के पास भेज देगा.
15. जज के सामने चालान आने पर वह अपनी इच्छानुसार उस पर जुर्माना की राशि घोषित करेंगे और आपका नाम बोलेंगे.
16.जज द्वारा बोली गई औऱ चालान पर लिखी गई राशि को तत्काल कोर्ट में जमा कराएं.
17.इसके बाद आपके चालान का भुगतान करके आपको हाथों-हाथ एक पर्ची दे दी जाएगी.
18.यह पर्ची आपके द्वारा चालान भुगतान करने का सबूत होगी.

लोक अदालत में की गई हैं ये व्यवस्थाएं

1. दिल्ली के सभी सात कोर्ट कांप्लेक्स कड़कड़डूमा, तीस हजारी, राउज एवेन्यू, साकेत, रोहिणी, द्वारका और पटियाला हाउस में लोक अदालत का आयोजन होगा.
2.इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट व दिल्ली राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग और सभी जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में भी लोक अदालत लगेगी.
3.दिल्ली में यातायात के एक करोड़ से ज्यादा चालान लंबित हैं.
4.लोक अदालत में मामलों का निपटारा कराने के लिए कुल 315 बेंच लगाई जाएंगी.
5.यातायात चालान का निपटारा कराने के लिए कुल 155 बेंच लगेंगी.
6.प्रत्येक बेंच द्वारा एक हजार चालान औऱ कुल एक लाख 55 हजार चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है.
7. लोक अदालत में लोगों को असुविधा से बचाने के लिए हेल्प डेस्क भी लगाई जाएगी. जहां लोग पूछताछ कर सकते हैं.
8.लोक अदालत में लोगों को असुविधा से बचाने के लिए हेल्प डेस्क भी लगाई जाएगी. जहां लोग पूछताछ कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Salman Khan Death Threat: सलमान को जान से मारने की धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने की कार्रवाई, लुकआउट नोटिस जारी

Last Updated : May 9, 2023, 3:13 PM IST
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