नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को कैब ड्रैगिंग कार जैकिंग मामले में दो आरोपियों (मेहराज सलमानी और आसिफ) को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनिमेष भास्कर मणि त्रिपाठी ने यह आदेश दिया. दरअसल वसंत कुंज (उत्तर) में कार छीनने का विरोध करने पर कैब ड्राइवर को घसीटने के मामले में दो आरोपियों को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है.
घटना 10 अक्टूबर की रात घटी थी, जिसमें लगी चोटों के कारण पीड़ित बिजेंदर शाह की मौत हो गई थी. पीड़ित को एक वायरल वीडियो में कार के साथ घसीटते हुए देखा गया था. घटना के बाद पीड़ित का शव नेशनल हाईवे 48 पर मिला था. वहीं मामले में दोनों आरोपी कैब लूटकर मेरठ ले गए थे.
दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग करते हुए कहा कि मामले की जांच करने और अपराध के दृश्य को फिर से बनाने के लिए आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता है. साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपी को हिरासत में लेकर मृतक का सामान बरामद करने के लिए दिल्ली और यूपी में कई जगहों पर भी ले जाना है. वहीं दूसरी तरफ मामले में आरोपियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता दीपक त्यागी ने किया, जिन्होंने कोर्ट के समक्ष पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग किए जाने का विरोध किया.
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