नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कांस्टेबल अंकित शर्मा की मौत मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि, साक्ष्य के अनुसार ताहिर ने हिंदुओं को मारने के लिए भीड़ को उकसाने की भूमिका निभाई और भीड़ से हिंदुओं को नहीं बख्शने की अपील की. कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए ताहिर हुसैन सहित 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए.
कोर्ट ने कहा कि वे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 153ए, 302 के साथ 120बी के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं. साथ ही कहा कि ताहिर हुसैन, भीड़ की निगरानी और उसे भड़काने के मामले में लगातार काम कर रहे थे और ये सब हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए किया गया था. भीड़ का हर सदस्य हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल था और उनके इस आचरण से पता चलता है कि वे हिंदुओं को मारने और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से साथ काम कर रहे थे.
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इन पर भी तय हुए आरोप: कोर्ट ने मामले में लिप्त हसीन, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुंतजिम पर भी आरोप तय किए हैं. इसके साथ ही ताहिर हुसैन पर आईपीसी धारा 505, 109 और 114 के तहत अतिरिक्त आरोप भी लगाए गए हैं, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. उल्लेखनीय है कि दंगे के दौरान अंकित का शव नाले से बरामद किया गया था.
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