नई दिल्ली: रविदास मंदिर तोड़े जाने के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि चंद्रशेखर कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं.
कोर्ट ने चंद्रशेखर रावण को निर्देश दिया कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को तोड़े जाने के बाद चन्द्रशेखर और उसके 95 साथियों को दंगा भड़काने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने पिछले 10 अगस्त को रविदास मंदिर गिराया था. इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मंदिर स्थल तक जाने की अनुमति नहीं दी थी जिसके कारण प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए. जिसके बाद पुलिस ने 96 लोगों को गिरफ्तार किया था.