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रानी झांसी रोड स्थित मामू-भांजे की मजार पर चला बुलडोजर, पिप्लेश्वर मंदिर भी आया कार्रवाई की जद में

दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित मामू-भांजे की मजार पर रविवार अलसुबह बुलडोजर की कार्रवाई की गई. मजार के मौलवी ने इस कार्रवाई के खिलाफ़ कोर्ट में जाने की बात कही है.

मामू भांजे मजार पर चला बुलडोजर
मामू भांजे मजार पर चला बुलडोजर
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Published : Aug 20, 2023, 5:09 PM IST

मामू भांजे मजार पर चला बुलडोजर

नई दिल्ली: दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के पास बनी प्राचीन मामू भांजे की मजार पर रविवार अलसुबह प्रशासन का पीला पंजा चला. इसके साथ ही मन्दिर के बगल में पिप्लेश्वर देव और हनुमान मन्दिर के अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलाया गया. इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

दिल्ली के प्राचीन मामू भांजे की मजार पर रविवार सुबह एसडीएम करोल बाग भारी पुलिस बल के साथ ही बुलडोजर लेकर मजार का बना अवैध हिस्सा गिराने के लिए पहुंचे. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मजार के साथ ही बगल में पिप्लेश्वर देव और हनुमान मन्दिर का अतिक्रमण भी ढहा दिया गया. वहीं मजार के मौलवी मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि पीडब्लूडी की तरफ से सुबह तीन बजे यह कार्रवाई की गई है. बताया कि दो दिन पहले ही हमें इस बारे में नोटिस दिया गया था जिसका जवाब भी हमारी तरफ से दिया गया था.

ये भी पढ़ें: 30 अवैध फार्म हाउसों पर चला बुलडोजर, 40 करोड़ रुपए की जमीन को किया कब्जा मुक्त

उन्होंने बताया कि मामू भांजे के नाम से मशहूर ये मजार लगभग 250 वर्ष पुरानी है. इस मजार को लेकर दिल्ली के अन्य धार्मिक स्थलों के साथ ही हमने हाई कोर्ट में केस किया है, जिसका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. मजार पर हुई कार्रवाई पर रोष जताते हुए उन्होंने कहा कि जब सब लोग नींद की आगोश में थे, उस वक़्त ऐसी कार्रवाई को जायज नहीं ठहराया जा सकता है.

मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि इस कार्रवाई के खिलाफ़ हम कोर्ट में जाएंगे और प्रशासन के खिलाफ़ केस करेंगे. गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में बने तमाम अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है. वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के डीसीपी संजय सैन ने कहा कि हमसे दिल्ली नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए सुरक्षा बलों की डिमांड की गई थी. जिसके बाद हमारी तरफ़ से पुलिस फ़ोर्स मुहैया कराया गया.

ये भी पढ़ें: Illegal religious structure case: भूरे शाह दरगाह की अदालत के आदेश पर की गई पैमाइश, जानिए पूरा मामला

मामू भांजे मजार पर चला बुलडोजर

नई दिल्ली: दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के पास बनी प्राचीन मामू भांजे की मजार पर रविवार अलसुबह प्रशासन का पीला पंजा चला. इसके साथ ही मन्दिर के बगल में पिप्लेश्वर देव और हनुमान मन्दिर के अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलाया गया. इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

दिल्ली के प्राचीन मामू भांजे की मजार पर रविवार सुबह एसडीएम करोल बाग भारी पुलिस बल के साथ ही बुलडोजर लेकर मजार का बना अवैध हिस्सा गिराने के लिए पहुंचे. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मजार के साथ ही बगल में पिप्लेश्वर देव और हनुमान मन्दिर का अतिक्रमण भी ढहा दिया गया. वहीं मजार के मौलवी मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि पीडब्लूडी की तरफ से सुबह तीन बजे यह कार्रवाई की गई है. बताया कि दो दिन पहले ही हमें इस बारे में नोटिस दिया गया था जिसका जवाब भी हमारी तरफ से दिया गया था.

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उन्होंने बताया कि मामू भांजे के नाम से मशहूर ये मजार लगभग 250 वर्ष पुरानी है. इस मजार को लेकर दिल्ली के अन्य धार्मिक स्थलों के साथ ही हमने हाई कोर्ट में केस किया है, जिसका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. मजार पर हुई कार्रवाई पर रोष जताते हुए उन्होंने कहा कि जब सब लोग नींद की आगोश में थे, उस वक़्त ऐसी कार्रवाई को जायज नहीं ठहराया जा सकता है.

मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि इस कार्रवाई के खिलाफ़ हम कोर्ट में जाएंगे और प्रशासन के खिलाफ़ केस करेंगे. गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में बने तमाम अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है. वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के डीसीपी संजय सैन ने कहा कि हमसे दिल्ली नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए सुरक्षा बलों की डिमांड की गई थी. जिसके बाद हमारी तरफ़ से पुलिस फ़ोर्स मुहैया कराया गया.

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