नई दिल्ली: रोहिणी जिला अदालत ने कंझावला हिट एंड रन मामले में आरोपी दीपक खन्ना को जमानत दे दी है. दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी को पुलिस के सामने झूठे तरीके से पेश किया गया था कि वह घटना वाले दिन वाहन चला रहा था, जबकि ऐसा नहीं था. उस दिन कार दूसरा आरोपी चला रहा था, क्योंकि वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था.
उल्लेखनीय है कि मामला 31 दिसंबर 2022 व एक जनवरी 2023 की रात एक स्कूटी सवार युवती को कार के नीचे 13 किलोमीटर तक घसीटने से जुड़ा है. घटना में एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई थी. स्कूटी सवार दो युवतियां नई साल का जश्न मानकर रात के समय घर लौट रही थीं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) नीरज गौड़ की अदालत ने वकील द्वारा दिए गए तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी दीपक खन्ना को जमानत दे दी. जमानत देते समय अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोपों से यह पता नहीं चलता है कि वह हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश में था.
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अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ आरोपपत्र में सबूत मिटाने, आरोपियों का सहयोग करने व आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप था. ऐसे में आरोपी जमानत पाने का हकदार है. अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इनते ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी है. आरोपी दीपक खन्ना की तरफ से अधिवक्ता जेपी सिंह पेश हुए और उन्होंने कहा कि आरोपी एक जनवरी, 2023 से हिरासत में है. सह-आरोपी अंकुश खन्ना और आशुतोष भारद्वाज को अदालत ने पहले ही जमानत दे दी है. दीपक पर लगे आरोप वही हैं जो उपरोक्त दोनों आरोपियों के हैं. वहीं पुलिस ने कहा कि आरोपी दीपक खन्ना को जांच को गुमराह करने के लिए पुलिस के सामने झूठी गवाही देने के लिए कुछ आर्थिक लाभ देने का वादा किया गया था. हालांकि अदालत ने कहा कि मुकदमा लम्बा चलेगा. आरोपी इल्जाम गंभीर नहीं है. इसलिए उसे जमानत दी जा सकती है.
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