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पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने जमानत के लिए की थी 40 करोड़ की पेशकश: पूर्व न्यायधीश का दावा

हैदराबाद में पूर्व सीबीआई विशेष न्यायाधीश नागा मूर्ती सरमा केश फॉर बेल मामले में एक गवाग के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने दावा किया कि एक मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन मंत्री गल्ली जनार्दन रेड्डी ने जमानत देने के बदले 40 करोड़ रुपये का रिश्वत की पेशकश की थी

जनार्दन रेड्डी (सौ, वीकिपीडिया)
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Published : Aug 27, 2019, 11:59 PM IST

Updated : Sep 28, 2019, 1:17 PM IST

हैदराबाद : पूर्व सीबीआई विशेष न्यायाधीश अवैध खनन में 'केश फॉर बेल' केस में गवाह के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने दावा किया कि उन्हें 2012 में कर्नाटक के पूर्व मंत्री गल्ली जनार्दन रेड्डी ने जमानत देने के बदले 40 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया.

बता दें कि पूर्व न्यायधीश, नागा मूर्ती सरमा 2012 में सीबीआई के विशेष मामलों के न्यायधीश थे और 2012 में वो खनन से जढे़ एक केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें रेड्डी शमिल थे.

सरमा ने सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट के सामने एक बार फिर कहा कि उन्हें एक अन्य न्यायिक अधिकारी के माध्यम से रेड्डी जमानत देने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी.

गौरतलब है कि शहर के एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में चल रहा है. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी.

पढ़ें- स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप, UP से लापता हुई 'पीड़िता'

रेड्डी, जो 2012 में हैदराबाद की जेल में था. इस मामले पर उसने कोर्ट से जमानत का अपील की थी. हालांकि, सरमा ने पहले दावा किया था कि न्यायिक अधिकारी दिए गए प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था.

कथित तौर पर सरमा को यह ऑफर उस वक्त दिया गया थी जब उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया था. हालांकि इस मामले पर रेड्डी को एक अन्य जज ने जमानत देदी थी.
इस मामले पर फिलहाल दो जजों को सस्पेंड कर दिया गया है.

हैदराबाद : पूर्व सीबीआई विशेष न्यायाधीश अवैध खनन में 'केश फॉर बेल' केस में गवाह के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने दावा किया कि उन्हें 2012 में कर्नाटक के पूर्व मंत्री गल्ली जनार्दन रेड्डी ने जमानत देने के बदले 40 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया.

बता दें कि पूर्व न्यायधीश, नागा मूर्ती सरमा 2012 में सीबीआई के विशेष मामलों के न्यायधीश थे और 2012 में वो खनन से जढे़ एक केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें रेड्डी शमिल थे.

सरमा ने सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट के सामने एक बार फिर कहा कि उन्हें एक अन्य न्यायिक अधिकारी के माध्यम से रेड्डी जमानत देने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी.

गौरतलब है कि शहर के एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में चल रहा है. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी.

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रेड्डी, जो 2012 में हैदराबाद की जेल में था. इस मामले पर उसने कोर्ट से जमानत का अपील की थी. हालांकि, सरमा ने पहले दावा किया था कि न्यायिक अधिकारी दिए गए प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था.

कथित तौर पर सरमा को यह ऑफर उस वक्त दिया गया थी जब उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया था. हालांकि इस मामले पर रेड्डी को एक अन्य जज ने जमानत देदी थी.
इस मामले पर फिलहाल दो जजों को सस्पेंड कर दिया गया है.

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.HYDERABAD MDS10
TL-JUDGE-REDDY
Rs 40 Cr offer made for Gali Janardhan Reddys bail in 2012,
claims ex-judge
Hyderabad, Aug 27 (PTI) A former CBI special judge has
appeared in a court here as a witness in connection with a
"cash-for-bail" case involving mining baron Gali Janardhan
Reddy and claimed that an offer of bribe to the tune of Rs 40
crore was made to him to grant bail to the former Karnataka
minister in 2012.
         The former judge, Naga Maruti Sarma, had served as
special judge for CBI cases in 2012 and was hearing a case of
alleged illegal mining involving Reddy.
          Sarma reiterated his previous claim before the
Anti-Corruption Bureau Court on Monday that an offer of bribe
was made to him through another judicial officer to give bail
to Reddy.
          The case is presently being tried at the ACB court in
the city.
          The matter has been posted for further hearing on
September 12.
          Reddy, who was in a jail in Hyderabad in 2012 in
connection with the case, had sought bail from the CBI court.
          Sarma had earlier claimed that he rejected the offer
made by the judicial officer.
          The offer was allegedly made when Sarma had called on
the judicial officer, senior to him, when the latter sought to
meet him.
          Reddy was given bail by another judge in the case
and the CBI had complained to ACB on the matter.
          Two judges were suspended earlier in connection with
the case which created a sensation in 2012. PTI SJR GDK
BN
BN
08271737
NNNN
Last Updated : Sep 28, 2019, 1:17 PM IST
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