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पहलवान सुशील कुमार को मिली अंतरिम जमानत, 26 जुलाई को होने वाली सर्जरी का हवाला - अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई

ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उनके फटे लिगामेंट और 26 जुलाई को होने वाली सर्जरी के कारण हेल्थ ग्राउंड पर एक सप्ताह के लिए बेल दी है....

Wrestler Sushil Kumar gets interim bail for surgery
पहलवान सुशील कुमार को मिली अंतरिम जमानत
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Published : Jul 20, 2023, 10:00 AM IST

नई दिल्ली : ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट में चल रहे मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को स्वास्थ्य कारणों से एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी. ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ के साथ मारपीट करने का आरोप था, जिसमें उनकी मौत हो गयी थी. इसीलिए सुशील कुमार पर पीट-पीटकर हत्या करने का मुकदमा चल रहा है.

मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिसमें उनके फटे लिगामेंट और 26 जुलाई को होने वाली सर्जरी के कारण उनको जमानत दी जा रही है. सुशील कुमार 2 जून, 2021 से ही न्यायिक हिरासत में रखे गए हैं.

मामले में न्यायाधीश ने कहा-

"आवेदक या आरोपी की वर्तमान चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसे 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है.

इस दौरान अदालत ने कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने के आदेश देते हुए कहा कि मामले में संबंधित जेल अधीक्षक के कार्यालय से एक मेडिकल स्थिति रिपोर्ट भी मांगी गई थी. इसके साथ -साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिससे पता चलता है कि आवेदक सुशील कुमार को सफदरजंग अस्पताल के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में भी भेजा गया था और उनको उपचार की जरूरत है. साथ ही उनकी वैकल्पिक सर्जरी भी की जानी है.

आदेश देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि गवाहों की खतरे की आशंका को ध्यान में रखने के साथ-साथ सुशील कुमार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो सुरक्षाकर्मी हर समय उनके साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.

अदालत ने कहा-

"उन्हें (सुशील कुमार) को निर्देश दिया जाता है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी न दें या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या ऐसे किसी अपराध में शामिल न हों आवेदक/अभियुक्त को आईओ द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अपने फोन का लाइव लोकेशन साझा करना होगा.

आपको याद होगा कि एक कथित संपत्ति विवाद को लेकर 4 मई, 2021 को अन्य लोगों के साथ मिलकर शहर के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हरियाणा के रोहतक निवासी पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दोस्तों पर हमला कर दिया था, जिसमें घायल पहलवान की मौत हो गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे.

--IANS इनपुट के साथ

नई दिल्ली : ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट में चल रहे मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को स्वास्थ्य कारणों से एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी. ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ के साथ मारपीट करने का आरोप था, जिसमें उनकी मौत हो गयी थी. इसीलिए सुशील कुमार पर पीट-पीटकर हत्या करने का मुकदमा चल रहा है.

मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिसमें उनके फटे लिगामेंट और 26 जुलाई को होने वाली सर्जरी के कारण उनको जमानत दी जा रही है. सुशील कुमार 2 जून, 2021 से ही न्यायिक हिरासत में रखे गए हैं.

मामले में न्यायाधीश ने कहा-

"आवेदक या आरोपी की वर्तमान चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसे 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है.

इस दौरान अदालत ने कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने के आदेश देते हुए कहा कि मामले में संबंधित जेल अधीक्षक के कार्यालय से एक मेडिकल स्थिति रिपोर्ट भी मांगी गई थी. इसके साथ -साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिससे पता चलता है कि आवेदक सुशील कुमार को सफदरजंग अस्पताल के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में भी भेजा गया था और उनको उपचार की जरूरत है. साथ ही उनकी वैकल्पिक सर्जरी भी की जानी है.

आदेश देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि गवाहों की खतरे की आशंका को ध्यान में रखने के साथ-साथ सुशील कुमार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो सुरक्षाकर्मी हर समय उनके साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.

अदालत ने कहा-

"उन्हें (सुशील कुमार) को निर्देश दिया जाता है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी न दें या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या ऐसे किसी अपराध में शामिल न हों आवेदक/अभियुक्त को आईओ द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अपने फोन का लाइव लोकेशन साझा करना होगा.

आपको याद होगा कि एक कथित संपत्ति विवाद को लेकर 4 मई, 2021 को अन्य लोगों के साथ मिलकर शहर के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हरियाणा के रोहतक निवासी पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दोस्तों पर हमला कर दिया था, जिसमें घायल पहलवान की मौत हो गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे.

--IANS इनपुट के साथ

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