ETV Bharat / sports

खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति की मान्यता रद्द की, जानिए वजह - खेल मंत्रालय

खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) को खेल संहिता का उल्लंघन करने का हवाला देकर उसकी मान्यता रद्द कर दी है. मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा, 'मंत्रालय ने शिकायत पर 11 जुलाई 2019 और 28 अगस्त 2019 को नोटिस जारी करके पीसीआई से जवाब मांगा था. पीसीआई ने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं था.'

PCI
author img

By

Published : Sep 11, 2019, 11:18 AM IST

Updated : Sep 30, 2019, 5:16 AM IST

नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन करने का हवाला देकर भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) की मान्यता रद्द कर दी है. पीसीआई ने अपने अध्यक्ष राव इंद्रजीत सिंह को बर्खास्त करने का फैसला किया था जिसके बाद खेल मंत्रालय ने ये कदम उठाया. सोमवार को जारी निलंबन के आदेश में खेल मंत्रालय ने लिखा है कि पीसीआई को खराब संचालन के कारण निलंबित किया गया है.

मंत्रालय को राव इंद्रजीत की शिकायत मिली थी जिन्हें बहुमत से हटाया गया. मंत्रालय ने पाया कि शिकायत को लेकर महासंघ का जवाब संतोषजनक नहीं था. पीसीआई ने चार मई को आम सभा की बैठक में अपने उप नियमों के बदलाव करते हुए सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को प्रतिबंधित कर दिया था. राव इंद्रजीत केंद्र सरकार में राज्य मंत्री (योजना) हैं.

खेल मंत्री किरण रिजिजू
खेल मंत्री किरण रिजिजू

मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा, 'मंत्रालय ने शिकायत पर 11 जुलाई 2019 और 28 अगस्त 2019 को नोटिस जारी करके पीसीआई से जवाब मांगा था. पीसीआई ने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं था.' साथ ही मई में पीसीआई की एजीएम और 25 जनवरी तथा 25 फरवरी को एसजीएम को अवैध माना गया जिसके कारण उसे निलंबित किया गया.

मंत्रालय का पत्र
मंत्रालय का पत्र
मंत्रालय ने कहा, 'सोसाइटीज के जिला पंजीयक की जानकारी में लाए बगैर पीसीआई के उप नियमों में बदलाव किया गया जो कर्नाटक सोसाइटीज अधिनियम 1960 और नियम 1961 का उल्लंघन है.' इसमें कहा गया, 'सरकार का नजरिया है कि पीसीबी सुशासन की प्रक्रिया पर चलने में नाकाम रहा और अपने ही चुने हुए अध्यक्ष को हटाकर उसने राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 और अपने ही संविधान का उल्लंघन किया है.'मंत्रालय के अनुसार, 'सरकार इसलिए पीसीआई की मान्यता को तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करती है.' पीसीआई को संचालन से जुड़े मुद्दों के कारण 2015 में भी निलंबित किया गया था और उसे 2016 में दोबारा मान्यता मिली थी.

नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन करने का हवाला देकर भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) की मान्यता रद्द कर दी है. पीसीआई ने अपने अध्यक्ष राव इंद्रजीत सिंह को बर्खास्त करने का फैसला किया था जिसके बाद खेल मंत्रालय ने ये कदम उठाया. सोमवार को जारी निलंबन के आदेश में खेल मंत्रालय ने लिखा है कि पीसीआई को खराब संचालन के कारण निलंबित किया गया है.

मंत्रालय को राव इंद्रजीत की शिकायत मिली थी जिन्हें बहुमत से हटाया गया. मंत्रालय ने पाया कि शिकायत को लेकर महासंघ का जवाब संतोषजनक नहीं था. पीसीआई ने चार मई को आम सभा की बैठक में अपने उप नियमों के बदलाव करते हुए सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को प्रतिबंधित कर दिया था. राव इंद्रजीत केंद्र सरकार में राज्य मंत्री (योजना) हैं.

खेल मंत्री किरण रिजिजू
खेल मंत्री किरण रिजिजू

मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा, 'मंत्रालय ने शिकायत पर 11 जुलाई 2019 और 28 अगस्त 2019 को नोटिस जारी करके पीसीआई से जवाब मांगा था. पीसीआई ने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं था.' साथ ही मई में पीसीआई की एजीएम और 25 जनवरी तथा 25 फरवरी को एसजीएम को अवैध माना गया जिसके कारण उसे निलंबित किया गया.

मंत्रालय का पत्र
मंत्रालय का पत्र
मंत्रालय ने कहा, 'सोसाइटीज के जिला पंजीयक की जानकारी में लाए बगैर पीसीआई के उप नियमों में बदलाव किया गया जो कर्नाटक सोसाइटीज अधिनियम 1960 और नियम 1961 का उल्लंघन है.' इसमें कहा गया, 'सरकार का नजरिया है कि पीसीबी सुशासन की प्रक्रिया पर चलने में नाकाम रहा और अपने ही चुने हुए अध्यक्ष को हटाकर उसने राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 और अपने ही संविधान का उल्लंघन किया है.'मंत्रालय के अनुसार, 'सरकार इसलिए पीसीआई की मान्यता को तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करती है.' पीसीआई को संचालन से जुड़े मुद्दों के कारण 2015 में भी निलंबित किया गया था और उसे 2016 में दोबारा मान्यता मिली थी.
Intro:Body:



नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन करने का हवाला देकर भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) की मान्यता रद्द कर दी है. पीसीआई ने अपने अध्यक्ष राव इंद्रजीत सिंह को बर्खास्त करने का फैसला किया था जिसके बाद खेल मंत्रालय ने ये कदम उठाया. सोमवार को जारी निलंबन के आदेश में खेल मंत्रालय ने लिखा है कि पीसीआई को खराब संचालन के कारण निलंबित किया गया है.



मंत्रालय को राव इंद्रजीत की शिकायत मिली थी जिन्हें बहुमत से हटाया गया. मंत्रालय ने पाया कि शिकायत को लेकर महासंघ का जवाब संतोषजनक नहीं था. पीसीआई ने चार मई को आम सभा की बैठक में अपने उप नियमों के बदलाव करते हुए सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को प्रतिबंधित कर दिया था. राव इंद्रजीत केंद्र सरकार में राज्य मंत्री (योजना) हैं.



मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा, 'मंत्रालय ने शिकायत पर 11 जुलाई 2019 और 28 अगस्त 2019 को नोटिस जारी करके पीसीआई से जवाब मांगा था. पीसीआई ने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं था.' साथ ही मई में पीसीआई की एजीएम और 25 जनवरी तथा 25 फरवरी को एसजीएम को अवैध माना गया जिसके कारण उसे निलंबित किया गया.

मंत्रालय ने कहा, 'सोसाइटीज के जिला पंजीयक की जानकारी में लाए बगैर पीसीआई के उप नियमों में बदलाव किया गया जो कर्नाटक सोसाइटीज अधिनियम 1960 और नियम 1961 का उल्लंघन है.' इसमें कहा गया, 'सरकार का नजरिया है कि पीसीबी सुशासन की प्रक्रिया पर चलने में नाकाम रहा और अपने ही चुने हुए अध्यक्ष को हटाकर उसने राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 और अपने ही संविधान का उल्लंघन किया है.'

मंत्रालय के अनुसार, 'सरकार इसलिए पीसीआई की मान्यता को तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करती है.' पीसीआई को संचालन से जुड़े मुद्दों के कारण 2015 में भी निलंबित किया गया था और उसे 2016 में दोबारा मान्यता मिली थी.


Conclusion:
Last Updated : Sep 30, 2019, 5:16 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.