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WFI Controversy : बृजभूषण सिंह पर FIR दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

जंतर-मंतर पर धरने पर डटे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एससी में कहा है.

FIR on Brij Bhushan Sharan Singh
बृजभूषण शरण सिंह पर प्राथमिकी
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Published : Apr 28, 2023, 4:05 PM IST

नई दिल्लीः भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर डटे देश के शीर्ष पहलवानों को कानूनी अखाड़े में बड़ी जीत मिली है. यौन शोषण के आरोप के चलते बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली. मामले पर सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आज ही वह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करेगी. मामले पर अगली सुनवाई एक हफ्ते बात होगी.

सुनवाई के दौरान पहलवानों की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से पहलवानों की सुरक्षा मांग की. उन्होंने पहलवानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की अपील की. उन्होंने कहा कि हमारे पास पहलवानों को मिली धमकी के सबूत हैं. उन्होंने कहा कि उनके वादी आज ही FIR दर्ज कराने के लिए तैयार हैं. जिसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने की बात कही. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के दौरान दिल्ली पुलिस को नाबालिग पहलवान को सुरक्षा देने का आदेश दिया. साथ ही दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा. एससी ने कहा कि दिल्ली पुलिस को खतरे की आशंका का पर्याप्त आंकलन करे और नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करे. वहीं, पुलिस कमिश्नर भी सुरक्षा एंगल से जायजा लेंगे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत पर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और कहा कि कोई कमेटी हमें नहीं समझती है, न खेल मंत्रालय और न ही आईओए.

ये है पूरा मामला
देश के शीर्ष पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. पहलवानों ने अध्यक्ष समेत संघ के कुछ लोगों पर यौन और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है. पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं. हालांकि, इससे पहले भी पहलवानों ने धरना दिया था. लेकिन उसके बाद सरकार के हस्तक्षेप के बाद मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता वाली समिति का गठन 23 जनवरी को किया गया. वहीं, इसके बाद भी पहलवानों को धमकियां मिली जिसकी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. मजबूरन FIR दर्ज करने की मांग को लेकर पहलवानों को एक बार फिर जंतर-मंतर पर धरना देना पड़ा.

ये भी पढ़ेंः महिला पहलवानों के समर्थन में आए नीरज चोपड़ा, पढ़िये क्या चाहते हैं ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ी

नई दिल्लीः भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर डटे देश के शीर्ष पहलवानों को कानूनी अखाड़े में बड़ी जीत मिली है. यौन शोषण के आरोप के चलते बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली. मामले पर सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आज ही वह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करेगी. मामले पर अगली सुनवाई एक हफ्ते बात होगी.

सुनवाई के दौरान पहलवानों की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से पहलवानों की सुरक्षा मांग की. उन्होंने पहलवानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की अपील की. उन्होंने कहा कि हमारे पास पहलवानों को मिली धमकी के सबूत हैं. उन्होंने कहा कि उनके वादी आज ही FIR दर्ज कराने के लिए तैयार हैं. जिसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने की बात कही. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के दौरान दिल्ली पुलिस को नाबालिग पहलवान को सुरक्षा देने का आदेश दिया. साथ ही दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा. एससी ने कहा कि दिल्ली पुलिस को खतरे की आशंका का पर्याप्त आंकलन करे और नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करे. वहीं, पुलिस कमिश्नर भी सुरक्षा एंगल से जायजा लेंगे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत पर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और कहा कि कोई कमेटी हमें नहीं समझती है, न खेल मंत्रालय और न ही आईओए.

ये है पूरा मामला
देश के शीर्ष पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. पहलवानों ने अध्यक्ष समेत संघ के कुछ लोगों पर यौन और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है. पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं. हालांकि, इससे पहले भी पहलवानों ने धरना दिया था. लेकिन उसके बाद सरकार के हस्तक्षेप के बाद मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता वाली समिति का गठन 23 जनवरी को किया गया. वहीं, इसके बाद भी पहलवानों को धमकियां मिली जिसकी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. मजबूरन FIR दर्ज करने की मांग को लेकर पहलवानों को एक बार फिर जंतर-मंतर पर धरना देना पड़ा.

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