ETV Bharat / sports

टीएनसीए का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता है सीओए : टीएनसीए सचिव

सीओए ने टीएनसीए को चेतवानी दी है कि 23 अक्टूबर को होने वाले बीसीसीआई चुनाव में शामिल होने के लिए उसे अपने संविधान में संशोधन करना होगा. टीएनसीए ने निर्वाचन अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सीओए संघों के भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता.

COA
author img

By

Published : Oct 1, 2019, 1:45 PM IST

Updated : Oct 2, 2019, 6:05 PM IST

नई दिल्ली : प्रशासकों की समिति (सीओए) ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) को चेतवानी दी है कि 23 अक्टूबर को होने वाले बीसीसीआई चुनाव में शामिल होने के लिए उसे अपने संविधान में संशोधन करना होगा. इस बीच टीएनसीए ने भी बीसीसीआई के निर्वाचन अधिकारी एन.गोपालस्वामी को मेल लिखकर यह साफ कर दिया है कि सीओए यह निर्धारित नहीं कर सकता कि राज्य संघों के संविधान को उनके आज्ञा का पालन करना है या नहीं.

टीएनसीए का लोगो
टीएनसीए का लोगो

एक मीडिया एजेंसी के अनुसार, टीएनसीए के सचिव आर.एस रामास्वामी ने निर्वाचन अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के 9 अगस्त एवं 20 सितंबर 2018 के आदेश का हवाला दिया है जो यह दर्शाता है कि सीओए संघों के भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता.

टीएनसीए ने कहा, "सीओए के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि क्या एक राज्य संघ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 अगस्त को सुनाए फैसले में शामिल निर्देशों का पालन कर रही है या नहीं. सीओए का काम केवल राज्य संघ द्वारा किए गए अनुपालन के संदर्भ में एक स्थिति रिपोर्ट भेजा है, जो उसने पहले ही कर दिया है. "

टीएनसीए ने कहा, "सीओए के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो 9 अगस्त को सुनाए फैसले में शामिल निर्देशों का पालन न करने के कारण राज्य संघ को बीसीसीआई चुनाव में शामिल न होने दे. इस मामले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगी. फैसले में यह बताया गया है कि अगर संघ निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन सीओए इस मामले में कुछ नहीं कर सकता. टीएनसीए को सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर के दिए आदेश से चुनाव कराने की अनुमति दी और संघ द्वारा आयोजित चुनावों की वैधता के संबंध में कोई भी फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है."

नई दिल्ली : प्रशासकों की समिति (सीओए) ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) को चेतवानी दी है कि 23 अक्टूबर को होने वाले बीसीसीआई चुनाव में शामिल होने के लिए उसे अपने संविधान में संशोधन करना होगा. इस बीच टीएनसीए ने भी बीसीसीआई के निर्वाचन अधिकारी एन.गोपालस्वामी को मेल लिखकर यह साफ कर दिया है कि सीओए यह निर्धारित नहीं कर सकता कि राज्य संघों के संविधान को उनके आज्ञा का पालन करना है या नहीं.

टीएनसीए का लोगो
टीएनसीए का लोगो

एक मीडिया एजेंसी के अनुसार, टीएनसीए के सचिव आर.एस रामास्वामी ने निर्वाचन अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के 9 अगस्त एवं 20 सितंबर 2018 के आदेश का हवाला दिया है जो यह दर्शाता है कि सीओए संघों के भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता.

टीएनसीए ने कहा, "सीओए के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि क्या एक राज्य संघ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 अगस्त को सुनाए फैसले में शामिल निर्देशों का पालन कर रही है या नहीं. सीओए का काम केवल राज्य संघ द्वारा किए गए अनुपालन के संदर्भ में एक स्थिति रिपोर्ट भेजा है, जो उसने पहले ही कर दिया है. "

टीएनसीए ने कहा, "सीओए के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो 9 अगस्त को सुनाए फैसले में शामिल निर्देशों का पालन न करने के कारण राज्य संघ को बीसीसीआई चुनाव में शामिल न होने दे. इस मामले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगी. फैसले में यह बताया गया है कि अगर संघ निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन सीओए इस मामले में कुछ नहीं कर सकता. टीएनसीए को सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर के दिए आदेश से चुनाव कराने की अनुमति दी और संघ द्वारा आयोजित चुनावों की वैधता के संबंध में कोई भी फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है."

Intro:Body:

टीएनसीए का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता है सीओए : टीएनसीए सचिव



नई दिल्ली : प्रशासकों की समिति (सीओए) ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) को चेतवानी दी है कि 23 अक्टूबर को होने वाले बीसीसीआई चुनाव में शामिल होने के लिए उसे अपने संविधान में संशोधन करना होगा. इस बीच टीएनसीए ने भी बीसीसीआई के निर्वाचन अधिकारी एन.गोपालस्वामी को मेल लिखकर यह साफ कर दिया है कि सीओए यह निर्धारित नहीं कर सकता कि राज्य संघों के संविधान को उनके आज्ञा का पालन करना है या नहीं. 



एक मीडिया एजेंसी के अनुसार, टीएनसीए के सचिव आर.एस रामास्वामी ने निर्वाचन अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के 9 अगस्त एवं 20 सितंबर 2018 के आदेश का हवाला दिया है जो यह दर्शाता है कि सीओए संघों के भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता. 



टीएनसीए ने कहा, "सीओए के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि क्या एक राज्य संघ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 अगस्त को सुनाए फैसले में शामिल निर्देशों का पालन कर रही है या नहीं. सीओए का काम केवल राज्य संघ द्वारा किए गए अनुपालन के संदर्भ में एक स्थिति रिपोर्ट भेजा है, जो उसने पहले ही कर दिया है. "



टीएनसीए ने कहा, "सीओए के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो 9 अगस्त को सुनाए फैसले में शामिल निर्देशों का पालन न करने के कारण राज्य संघ को बीसीसीआई चुनाव में शामिल न होने दे.  इस मामले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगी. फैसले में यह बताया गया है कि अगर संघ निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन सीओए इस मामले में कुछ नहीं कर सकता.  टीएनसीए को सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर के दिए आदेश से चुनाव कराने की अनुमति दी और संघ द्वारा आयोजित चुनावों की वैधता के संबंध में कोई भी फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है. "


Conclusion:
Last Updated : Oct 2, 2019, 6:05 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.