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धोखाधड़ी मामला: केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को क्रिकेटर एस श्रीसंत को 8 दिसंबर तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया

S Sreesanth Cheating Case : केरल उच्च न्यायालय ने भारत के पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत को 19 करोड़ रुपयें की धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है.

S Sreesanth
एस श्रीसंत
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 28, 2023, 10:54 PM IST

Updated : Nov 28, 2023, 11:05 PM IST

कोच्चि: क्रिकेटर एस श्रीसंत की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने के बाद, केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को कन्नूर टाउन पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लिए गए धोखाधड़ी के मामले में 8 दिसंबर तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया. इस बीच, श्रीसंत के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामला पहले ही सुलझ चुका है. मामला कन्नूर के मूल निवासी सारेग बालगोपाल द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि श्रीसंत और दो अन्य ने एक विला और स्पोर्ट्स अकादमी परियोजना में भागीदारी की पेशकश करके लगभग 19 करोड़ रुपये की उगाही की, जो कर्नाटक के मूकाम्बिका मंदिर के पास कोल्लूर में शुरू करने का प्रस्ताव था.

कन्नूर न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश के अनुसार, टाउन पुलिस ने 22 नवंबर को पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एस श्रीसंत के खिलाफ मामला दर्ज किया. श्रीसंत तीसरे आरोपी हैं और उडुपी के मूल निवासी राजीव कुमार और के वेंकटेश किनी क्रमशः पहले और दूसरे आरोपी हैं. याचिकाकर्ता कन्नूर चेरुकुन्नु के मूल निवासी सारेग बालागोपाल ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने कोल्लूर में राजीव कुमार्स लैंड में एक विला की पेशकश करके 18,70,000 रुपये की उगाही की और उसी रिसॉर्ट में प्रस्तावित एक खेल अकादमी में साझेदारी का भी वादा किया.

25 मार्च 2019 के बाद से आरोपी ने कई मौकों पर पैसे की उगाही की है और यह महसूस किया गया है कि विला प्रोजेक्ट और स्पोर्ट्स अकादमी के लिए अभी तक कोई पहल नहीं हुई है - याचिकाकर्ता ने अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया है. उनका यह भी आरोप है कि, जब उनसे पैसे वापस मांगे गए तो तीनों आरोपी पैसे वापस करने को तैयार नहीं थे. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह वेंकटेश और राजीव कुमार से 2019 में मिले थे जब उन्होंने मूकाम्बिका मंदिर का दौरा किया था. और उन्होंने उसे बताया कि वेंकटेश के पास कोल्लूर में जमीन है और वे वहां एक विला उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं. पैसे प्राप्त करने के बाद मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और उन्होंने दोनों से संपर्क किया और उन्होंने उन्हें बताया कि क्रिकेटर श्रीसंत के पास उनके स्थान के पास जमीन है और उनकी क्रिकेट अकादमी शुरू करने की योजना है.

फिर सारीग की मुलाकात श्रीसंत से हुई और उन्होंने भी वही वादा किया जो राजीव और वेंकटेश ने पहले दिया था. लेकिन इसके बाद याचिकाकर्ता पर आरोप लगाते हुए श्रीसंत अपने वादे से मुकर गए. याचिका पर विचार करने के बाद अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया और उसके अनुसार कन्नूर टाउन पुलिस ने श्रीसंत सहित तीन पर मामला दर्ज किया.

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कोच्चि: क्रिकेटर एस श्रीसंत की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने के बाद, केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को कन्नूर टाउन पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लिए गए धोखाधड़ी के मामले में 8 दिसंबर तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया. इस बीच, श्रीसंत के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामला पहले ही सुलझ चुका है. मामला कन्नूर के मूल निवासी सारेग बालगोपाल द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि श्रीसंत और दो अन्य ने एक विला और स्पोर्ट्स अकादमी परियोजना में भागीदारी की पेशकश करके लगभग 19 करोड़ रुपये की उगाही की, जो कर्नाटक के मूकाम्बिका मंदिर के पास कोल्लूर में शुरू करने का प्रस्ताव था.

कन्नूर न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश के अनुसार, टाउन पुलिस ने 22 नवंबर को पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एस श्रीसंत के खिलाफ मामला दर्ज किया. श्रीसंत तीसरे आरोपी हैं और उडुपी के मूल निवासी राजीव कुमार और के वेंकटेश किनी क्रमशः पहले और दूसरे आरोपी हैं. याचिकाकर्ता कन्नूर चेरुकुन्नु के मूल निवासी सारेग बालागोपाल ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने कोल्लूर में राजीव कुमार्स लैंड में एक विला की पेशकश करके 18,70,000 रुपये की उगाही की और उसी रिसॉर्ट में प्रस्तावित एक खेल अकादमी में साझेदारी का भी वादा किया.

25 मार्च 2019 के बाद से आरोपी ने कई मौकों पर पैसे की उगाही की है और यह महसूस किया गया है कि विला प्रोजेक्ट और स्पोर्ट्स अकादमी के लिए अभी तक कोई पहल नहीं हुई है - याचिकाकर्ता ने अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया है. उनका यह भी आरोप है कि, जब उनसे पैसे वापस मांगे गए तो तीनों आरोपी पैसे वापस करने को तैयार नहीं थे. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह वेंकटेश और राजीव कुमार से 2019 में मिले थे जब उन्होंने मूकाम्बिका मंदिर का दौरा किया था. और उन्होंने उसे बताया कि वेंकटेश के पास कोल्लूर में जमीन है और वे वहां एक विला उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं. पैसे प्राप्त करने के बाद मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और उन्होंने दोनों से संपर्क किया और उन्होंने उन्हें बताया कि क्रिकेटर श्रीसंत के पास उनके स्थान के पास जमीन है और उनकी क्रिकेट अकादमी शुरू करने की योजना है.

फिर सारीग की मुलाकात श्रीसंत से हुई और उन्होंने भी वही वादा किया जो राजीव और वेंकटेश ने पहले दिया था. लेकिन इसके बाद याचिकाकर्ता पर आरोप लगाते हुए श्रीसंत अपने वादे से मुकर गए. याचिका पर विचार करने के बाद अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया और उसके अनुसार कन्नूर टाउन पुलिस ने श्रीसंत सहित तीन पर मामला दर्ज किया.

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Last Updated : Nov 28, 2023, 11:05 PM IST
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