जयपुर: जोधपुर के काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. मार्च में नोटिस भेजने के बाद हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने इन सब को फिर से नए नोटिस जारी किए हैं.
ये नोटिस 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में सीजेएम कोर्ट द्वारा इन लोगों के बरी होने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर जारी किए गए हैं. जिससे एक्टर्स को एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई का सामना करना पड़ेगा.
यह नोटिस जस्टिस मनोज गर्ग की तरफ से जारी किया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह के बाद होगी.
बता दें कि सितंबर 2018 में जोधपुर के सीजीएम कोर्ट ने हिरण के शिकार करने के आरोपी सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को आरोप मुक्त कर दिया था जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई थी.
हालांकि इसी मामले में अभिनेता सलमान खान को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्हें जल्द ही हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी और वह जेल से बाहर आ गए थे. कोर्ट ने सलमान को जमानत देने के साथ ही हर बार विदेश दौर पर जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेने का आदेश दिया था.
गौरतलब है कि साल 1998 में 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान में 2 अक्टूबर को सलमान खान पर कथित रूप से दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा और उनके सहकलाकार नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, और सैफ अली खान पर उन्हें शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया.
इस पर करीब 20 साल से मुकदमा चल रहा है. इसी केस में सलमान को छोड़कर सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली, दुष्यंत को बरी किया गया था. लेकिन अब उनके खिलाफ फिर से नोटिस जारी हुए हैं.
काला हिरण शिकार मामले में सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम को जारी हुए नए नोटिस - Neelam
राजस्थान के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम की मुसीबतें फिर बढ़ गई हैं. राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस केस में इन सबको नए नोटिस जारी किए हैं.
![काला हिरण शिकार मामले में सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम को जारी हुए नए नोटिस](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-3334732-217-3334732-1558352425528.jpg?imwidth=3840)
जयपुर: जोधपुर के काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. मार्च में नोटिस भेजने के बाद हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने इन सब को फिर से नए नोटिस जारी किए हैं.
ये नोटिस 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में सीजेएम कोर्ट द्वारा इन लोगों के बरी होने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर जारी किए गए हैं. जिससे एक्टर्स को एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई का सामना करना पड़ेगा.
यह नोटिस जस्टिस मनोज गर्ग की तरफ से जारी किया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह के बाद होगी.
बता दें कि सितंबर 2018 में जोधपुर के सीजीएम कोर्ट ने हिरण के शिकार करने के आरोपी सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को आरोप मुक्त कर दिया था जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई थी.
हालांकि इसी मामले में अभिनेता सलमान खान को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्हें जल्द ही हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी और वह जेल से बाहर आ गए थे. कोर्ट ने सलमान को जमानत देने के साथ ही हर बार विदेश दौर पर जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेने का आदेश दिया था.
गौरतलब है कि साल 1998 में 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान में 2 अक्टूबर को सलमान खान पर कथित रूप से दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा और उनके सहकलाकार नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, और सैफ अली खान पर उन्हें शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया.
इस पर करीब 20 साल से मुकदमा चल रहा है. इसी केस में सलमान को छोड़कर सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली, दुष्यंत को बरी किया गया था. लेकिन अब उनके खिलाफ फिर से नोटिस जारी हुए हैं.
काला हिरण शिकार मामलें में सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम को जारी हुए नए नोटिस
जयपुर: जोधपुर के काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. मार्च में नोटिस भेजने के बाद हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने इन सब को फिर से नए नोटिस जारी किए हैं.
ये नोटिस 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में सीजेएम कोर्ट द्वारा इन लोगों के बरी होने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर जारी किए गए हैं. जिससे एक्टर्स को एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई का सामना करना पड़ेगा.
यह नोटिस जस्टिस मनोज गर्ग की तरफ से जारी किया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह के बाद होगी.
बता दें कि सितंबर 2018 में जोधपुर के सीजीएम कोर्ट ने हिरण के शिकार करने के आरोपी सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को आरोप मुक्त कर दिया था जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई थी.
हालांकि इसी मामले में अभिनेता सलमान खान को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्हें जल्द ही हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी और वह जेल से बाहर आ गए थे. कोर्ट ने सलमान को जमानत देने के साथ ही हर बार विदेश दौर पर जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेने का आदेश दिया था.
गौरतलब है कि साल 1998 में 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान में 2 अक्टूबर को सलमान खान पर कथित रूप से दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा और उनके सहकलाकार नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, और सैफ अली खान पर उन्हें शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया.
इस पर करीब 20 साल से मुकदमा चल रहा है. इसी केस में सलमान को छोड़कर सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली, दुष्यंत को बरी किया गया था. लेकिन अब उनके खिलाफ फिर से नोटिस जारी हुए हैं.
Conclusion: