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पायल रोहतगी को आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मिली जमानत

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Published : Dec 17, 2019, 11:40 PM IST

पायल रोहतगी को नेहरू परिवार के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. अब पायल को एक महानगरीय अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई.

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Courtesy: IANS

कोटा: अभिनेत्री पायल रोहतगी को एक महानगरीय अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई. इससे पहले उन्हें नेहरू परिवार के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. बूंदी के अतरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीजे) की अदालत ने एक निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी.

पढ़ें: जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी पायल रोहतगी

कुछ महीने पहले नेहरु-गांधी परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया साइट्स पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में रोहतगी को सोमवार को बूंदी की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

रोहतगी के खिलाफ पुलिस को 10 अक्टूबर 2019 को मिली शिकायत में कांग्रेस कार्यकर्ता चर्मेश शर्मा ने आरोप लगाए थे कि अभिनेत्री ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से नेहरू और उनके परिजनों के खिलाफ विवादास्पद वीडियो बनाकर पोस्ट किए हैं. जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 504, 505 (2) के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, दोषी पाए जाने पर उन्हें दो साल कारावास या दंड की सजा मिल सकती है. उन्होंने कहा कि यह एक गैर-जमानती अपराध है, जिसके लिए पुलिस द्वारा जमानत प्राप्त नहीं की जा सकती है.

इनपुट-आईएएनएस

कोटा: अभिनेत्री पायल रोहतगी को एक महानगरीय अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई. इससे पहले उन्हें नेहरू परिवार के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. बूंदी के अतरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीजे) की अदालत ने एक निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी.

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कुछ महीने पहले नेहरु-गांधी परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया साइट्स पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में रोहतगी को सोमवार को बूंदी की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

रोहतगी के खिलाफ पुलिस को 10 अक्टूबर 2019 को मिली शिकायत में कांग्रेस कार्यकर्ता चर्मेश शर्मा ने आरोप लगाए थे कि अभिनेत्री ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से नेहरू और उनके परिजनों के खिलाफ विवादास्पद वीडियो बनाकर पोस्ट किए हैं. जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 504, 505 (2) के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, दोषी पाए जाने पर उन्हें दो साल कारावास या दंड की सजा मिल सकती है. उन्होंने कहा कि यह एक गैर-जमानती अपराध है, जिसके लिए पुलिस द्वारा जमानत प्राप्त नहीं की जा सकती है.

इनपुट-आईएएनएस

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कोटा: अभिनेत्री पायल रोहतगी को एक महानगरीय अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई. इससे पहले उन्हें नेहरू परिवार के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. बूंदी के अतरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीजे) की अदालत ने एक निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी.

कुछ महीने पहले नेहरु-गांधी परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया साइट्स पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में रोहतगी को सोमवार को बूंदी की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

रोहतगी के खिलाफ पुलिस को 10 अक्टूबर 2019 को मिली शिकायत में कांग्रेस कार्यकर्ता चर्मेश शर्मा ने आरोप लगाए थे कि अभिनेत्री ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से नेहरू और उनके परिजनों के खिलाफ विवादास्पद वीडियो बनाकर पोस्ट किए हैं. जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 504, 505 (2) के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, दोषी पाए जाने पर उन्हें दो साल कारावास या दंड की सजा मिल सकती है. उन्होंने कहा कि यह एक गैर-जमानती अपराध है, जिसके लिए पुलिस द्वारा जमानत प्राप्त नहीं की जा सकती है.

इनपुट-आईएएनएस




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