नई दिल्ली : मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नए आईटी एक्ट 2021 के अनुपालन में जुलाई के महीने में भारत में 72 लाख से ज्यादा आपत्तिजनक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया. व्हाट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा, ' जुलाई 2023 में 72,28,000 व्हाट्सएप अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यूजर्स की ओर से किसी भी प्रकार की रिपोर्ट से पहले इनमें से 31,08,000 अकाउंट्स को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था.'
सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में 500 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, को जुलाई में देश में रिकॉर्ड 11,067 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुईं, और रिकॉर्ड कार्रवाई 72 थी. अकाउंट्स एक्शन उन रिपोर्टों को दर्शाता है, जहां व्हाट्सएप ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने का मतलब या तो किसी अकाउंट पर प्रतिबंध लगाना है या पहले से प्रतिबंधित अकाउंट को बहाल करना है.
कंपनी के अनुसार, 'इस यूजर-सेफ्टी रिपोर्ट में प्राप्त यूजर्स की शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी कार्रवाइयों का विवरण शामिल है.' इसके अलावा, कंपनी ने उल्लेख किया कि 1 से 31 जुलाई के बीच शिकायत अपील संबंधी कमेटी से प्राप्त आदेश पांच थे और अनुपालन किए गए आदेश भी पांच थे.
नवगठित पैनल, बिग टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के फैसलों के खिलाफ यूजर्स द्वारा की गई अपील पर गौर करेगा. ओपन, सेफ, ट्रस्ट और अकाउंटेबल इंटरनेट की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 'डिजिटल नागरिकों' के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है.
(आईएएनएस)