संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने बृहस्पतिवार को इजराइल पर आरोप (allegation on israel) लगाया कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम में बस्तियों के निर्माण को लेकर वह अंतरराष्ट्रीय कानून का खुलेआम (open violation of international law) उल्लंघन कर रहा है. उसने बस्तियों को अवैध बताया और देश की नई सरकार से बस्तियों के विस्तार पर तुरंत रोक लगाने को कहा.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस (United Nations Secretary-General Antonio Guterres) और पश्चिम एशिया में संरा के दूत टोर वेंसलैंड ने 2016 में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के क्रियान्वयन संबंधी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया है कि इन बस्तियों की 'कानूनी मान्यता नहीं है.' इसमें वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम में इजराइल के विस्तार को रोकने की मांग की गई, क्योंकि ये ही वह स्थान हैं, जिन्हें फलस्तीन अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहता है.
गुतारेस की 12 पन्नों की रिपोर्ट पर काउंसिल में जानकारी देने के दौरान वेंसलैंड ने कहा कि पूर्वी यरूशलम में हार होमा बस्ती में 540 आवासीय इकाइयां जोड़ने और सीमांत बस्ती चौकी स्थापित करने की योजना को इजराइल द्वारा मंजूरी देने से वह बहुत अधिक परेशान है. उन्होंने कहा कि यह 'इजराइल के कानून के तहत भी गैरकानूनी है.'
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वैंसलैंड ने कहा, यह व्यापक एवं दीर्घकालिक शांति और दो देशों के समाधान को प्राप्त करने में एक प्रमुख रोड़ा है. बस्तियों का विस्तार करने संबंधी सभी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए.
गुतारेस और वैंसलैंड ने इजराइल के अधिकारियों से कहा कि वे फलस्तीनी लोगों के घरों तथा अन्य संपत्तियों को गिराने, फलस्तीनियों को विस्थापित करने का काम बंद करें और ऐसी योजनाओं को स्वीकृत करें, जो इन समुदायों को वैध निर्माण की मंजूरी देती हों तथा उनकी विकास संबंधी जरूरतों का भी खयाल रखें.
इजराइल के एक रक्षा मंत्रालयी निकाय ने वेस्ट बैंक में बस्तियों के निर्माण की 31 परियोजनाओं को बुधवार को आगे बढ़ाया. देश की नयी सरकार के तहत कार्यभार संभालने के बाद यह पहला ऐसा कदम है.
इजराइली मीडिया ने खबर दी कि सिविल प्रशासन द्वारा स्वीकृत योजना में एक खरीदारी केंद्र, विशेष जरूरतों वाला एक स्कूल और अवसंरचना की कई परियोजनाएं एवं मौजूदा वेस्ट बैंक बस्तियों में कुछ परिवर्तन शामिल हैं.
(एपी)