लंदन : डिस्ट्रिक्ट जज माइकल स्नो ने भंडारी के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय अधिकारियों से प्राप्त दो अनुरोध से संबंधित मामले में सुनवाई की. एक मामला धन शोधन से और दूसरा कर चोरी से जुड़ा है. लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में मौजूद 59 वर्षीय भंडारी ने केवल अपने नाम की पुष्टि की और केवल यह कहा कि उसकी भारत प्रत्यर्पित किए जाने में सहमति नहीं है.
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वह अगले साल प्रत्यर्पण सुनवाई तक सशर्त जमानत पर रहेगा. न्यायाधीश ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें बड़ी संख्या में दस्तावेजों को हासिल करने में समय लगेगा.
(पीटीआई-भाषा)