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ब्रिटेन में पत्नी की चाकू मारकर हत्या, भारतीय मूल के व्यक्ति को आजीवन कारावास

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Published : Nov 16, 2021, 10:34 AM IST

भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए ब्रिटेन की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

ब्रिटेन
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लंदन : ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स इलाके में रहने वाले अनिल गिल (47) को रंजीत गिल (43) की हत्या के संदेह में टेम्स वैली पुलिस ने इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया था. अनिल ने ही पुलिस को फोन कर अपने घर पर बुलाया था.

पुलिस अधिकारियों ने जांच में पाया कि रंजीत का शव घर के गैरेज में रजाई और कचरा डालने के बैग में लिपटा पड़ा मिला और शरीर पर चोट के काफी निशान थे. जल्द ही यह स्पष्ट हो गया था कि वह कुछ समय पहले ही मर चुकी थी. पोस्टमॉर्टम जांच में पता चला कि रंजीत की मौत चाकू से कई बार हमला करने के कारण हुई है.

फरवरी में अनिल पर हत्या के मामले को लेकर आरोप तय किए गए थे. शुक्रवार को उसे ल्यूटन क्राउन कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. अनिल को कम से कम 22 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद ही पैरोल मिल सकेगी.

पढ़ें : अमेरिका में स्कूल के नजदीक गोलीबारी की घटना में छह किशोर घायल

टेम्स वैली पुलिस के अनुसार पूरे मुकदमे के दौरान अनिल लगातार यह दावा करता रहा कि वह हत्या का दोषी नहीं है. लेकिन अंत में अनिल ने यह स्वीकार किया कि उसने क्रोध में आकर रंजीत पर चाकू से हमला किया और उसकी हत्या कर दी. अनिल ने कहा कि वह रंजीत की हत्या नहीं करना चाहता था.

अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान पता चला कि अनिल ने अपनी पत्नी रंजीत को कम से कम 18 बार चाकू मारा. इसके बाद उसने कई घंटे में हत्या वाली जगह को साफ करने, रंजीत के शव को कचरा डालने के बैग में लपेटने और उसे गैरेज में ले जाने के कार्य को अंजाम दिया. अंत में वह नहाने के बाद सो गया और बाद में पुलिस को फोन किया.

(पीटीआई-भाषा)

लंदन : ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स इलाके में रहने वाले अनिल गिल (47) को रंजीत गिल (43) की हत्या के संदेह में टेम्स वैली पुलिस ने इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया था. अनिल ने ही पुलिस को फोन कर अपने घर पर बुलाया था.

पुलिस अधिकारियों ने जांच में पाया कि रंजीत का शव घर के गैरेज में रजाई और कचरा डालने के बैग में लिपटा पड़ा मिला और शरीर पर चोट के काफी निशान थे. जल्द ही यह स्पष्ट हो गया था कि वह कुछ समय पहले ही मर चुकी थी. पोस्टमॉर्टम जांच में पता चला कि रंजीत की मौत चाकू से कई बार हमला करने के कारण हुई है.

फरवरी में अनिल पर हत्या के मामले को लेकर आरोप तय किए गए थे. शुक्रवार को उसे ल्यूटन क्राउन कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. अनिल को कम से कम 22 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद ही पैरोल मिल सकेगी.

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टेम्स वैली पुलिस के अनुसार पूरे मुकदमे के दौरान अनिल लगातार यह दावा करता रहा कि वह हत्या का दोषी नहीं है. लेकिन अंत में अनिल ने यह स्वीकार किया कि उसने क्रोध में आकर रंजीत पर चाकू से हमला किया और उसकी हत्या कर दी. अनिल ने कहा कि वह रंजीत की हत्या नहीं करना चाहता था.

अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान पता चला कि अनिल ने अपनी पत्नी रंजीत को कम से कम 18 बार चाकू मारा. इसके बाद उसने कई घंटे में हत्या वाली जगह को साफ करने, रंजीत के शव को कचरा डालने के बैग में लपेटने और उसे गैरेज में ले जाने के कार्य को अंजाम दिया. अंत में वह नहाने के बाद सो गया और बाद में पुलिस को फोन किया.

(पीटीआई-भाषा)

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