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श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भंग की संसद, 25 अप्रैल को होंगे मध्यावधि चुनाव - president Gotabaya Rajapaksa

श्रीलंका की संसद को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दिया गया है. यह फैसला श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने लिया. बता दें कि संसद का गठन सितंबर 2015 को किया गया था और उसका कार्यकाल पूरा होने के छह महिने पहले उसे भंग कर दिया गया. पढ़ें पूरी खबर...

Sri Lankan President dissolves Parliament
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (फाइल फोटो)
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Published : Mar 3, 2020, 7:57 AM IST

Updated : Mar 3, 2020, 8:36 AM IST

कोलंबो : श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने संसद का कार्यकाल पूरा होने से छह महीने पहले ही उसे भंग कर 25 अप्रैल को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा कर दी.

सरकारी विभाग ने कहा कि राजपक्षे ने आज आधी रात से संसद भंग करने की गजट अधिसूचना पर हस्ताक्षर किया.

वर्तमान संसद का गठन एक सितंबर 2015 को किया गया था.

श्रीलंका की संसद को भंग करने के लिए कम से कम उसका साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा होना जरूरी होता है. यह अवधि रविवार आधीरात को पूरी हुई.

अधिसूचना के अनुसार 25 अप्रैल को चुनाव होंगे और 14 मई को संसद का पहला सत्र शुरू होगा.

पढ़ें-युद्ध अपराधों पर प्रस्ताव : श्रीलंका ने अपने फैसले से यूएन को अवगत कराया

कोलंबो : श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने संसद का कार्यकाल पूरा होने से छह महीने पहले ही उसे भंग कर 25 अप्रैल को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा कर दी.

सरकारी विभाग ने कहा कि राजपक्षे ने आज आधी रात से संसद भंग करने की गजट अधिसूचना पर हस्ताक्षर किया.

वर्तमान संसद का गठन एक सितंबर 2015 को किया गया था.

श्रीलंका की संसद को भंग करने के लिए कम से कम उसका साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा होना जरूरी होता है. यह अवधि रविवार आधीरात को पूरी हुई.

अधिसूचना के अनुसार 25 अप्रैल को चुनाव होंगे और 14 मई को संसद का पहला सत्र शुरू होगा.

पढ़ें-युद्ध अपराधों पर प्रस्ताव : श्रीलंका ने अपने फैसले से यूएन को अवगत कराया

Last Updated : Mar 3, 2020, 8:36 AM IST
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