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श्रीलंकाई कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थलों पर नकाब पर प्रतिबंध के प्रस्ताव को मंजूरी दी

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Published : Apr 27, 2021, 8:49 PM IST

श्रीलंका में सार्वजनिक स्थलों पर नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. बुर्के का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं द्वारा चेहरा और शरीर को ढकने के लिए किया जाता है.

नकाब पर प्रतिबंध
नकाब पर प्रतिबंध

कोलंबो : श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी.

हालांकि, कोविड-19 से निपटने के लिए मास्क पहनने की अनुमति है. यह कदम ऐसे समय आया है जब जन सुरक्षा मंत्री सरत वीरसेकरा ने गत मार्च में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त करने की बात कही गई थी.

बुर्के का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं द्वारा चेहरा और शरीर को ढकने के लिए किया जाता है.

कैबिनेट प्रवक्ता एवं सूचना मंत्री केहलिया रामबुकवेला ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के नकाब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. उन्होंने बुर्के का कोई उल्लेख नहीं किया.

उन्होंने कहा, 'सभी तरह के नकाब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं.' इस तरह से इसमें सभी तरह के बुर्का और नकाब शामिल हो जाएंगे.

इस प्रस्ताव को अब कानून बनाने के लिए इसे संसद से अनुमोदित कराना होगा.

पिछले महीने श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त साद खट्टक ने देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा था कि सुरक्षा के नाम पर ऐसे 'विभाजनकारी कदम' से न केवल मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी बल्कि द्वीपीय देश में अल्पसंख्यकों के मौलिक मानवाधिकारों के बारे में व्यापक आशंकाओं को भी बल मिलेगा.

पढ़ें- म्यांमार के करेन गुरिल्लाओं ने एक सैन्य अड्डे पर किया हमला

इस बीच, वीरसेकरा ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मंत्रिमंडल ने बुर्का सहित सभी तरह के नकाब पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

कोलंबो : श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी.

हालांकि, कोविड-19 से निपटने के लिए मास्क पहनने की अनुमति है. यह कदम ऐसे समय आया है जब जन सुरक्षा मंत्री सरत वीरसेकरा ने गत मार्च में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त करने की बात कही गई थी.

बुर्के का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं द्वारा चेहरा और शरीर को ढकने के लिए किया जाता है.

कैबिनेट प्रवक्ता एवं सूचना मंत्री केहलिया रामबुकवेला ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के नकाब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. उन्होंने बुर्के का कोई उल्लेख नहीं किया.

उन्होंने कहा, 'सभी तरह के नकाब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं.' इस तरह से इसमें सभी तरह के बुर्का और नकाब शामिल हो जाएंगे.

इस प्रस्ताव को अब कानून बनाने के लिए इसे संसद से अनुमोदित कराना होगा.

पिछले महीने श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त साद खट्टक ने देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा था कि सुरक्षा के नाम पर ऐसे 'विभाजनकारी कदम' से न केवल मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी बल्कि द्वीपीय देश में अल्पसंख्यकों के मौलिक मानवाधिकारों के बारे में व्यापक आशंकाओं को भी बल मिलेगा.

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इस बीच, वीरसेकरा ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मंत्रिमंडल ने बुर्का सहित सभी तरह के नकाब पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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