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सिंगापुर : प्रधानमंत्री के भतीजे ने की कोर्ट की आलोचना, 15 हजार का जुर्माना - सिंगापुर पीएम न्यूज

सिंगापुर की एक अदालत ने पारिवारिक झगड़े को लेकर फेसबुक पर न्यायपालिका की आलोचना करने के मामले प्रधानमंत्री ली सियन लूंग के भतीजे पर 15,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया है.

सिंगापुर पीएम के भतीजे पर जुर्माना
सिंगापुर पीएम के भतीजे पर जुर्माना
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Published : Jul 30, 2020, 6:00 PM IST

सिंगापुर : सिंगापुर की एक अदालत ने पारिवारिक झगड़े को लेकर फेसबुक पर न्यायपालिका की आलोचना करने के मामले में प्रधानमंत्री ली सियन लूंग के भतीजे पर जुर्माना लगाया है.

ली शेंगवु ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह सिंगापुर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन को लेकर चिंतित हैं. यह मामला 2017 का है. ली शेंगवु ने अपने पिता और एक रिश्तेदार के बड़े भाई एवं प्रधानमंत्री ली सियन से पारिवारिक घर को लेकर हुए विवाद पर यह टिप्पणी की थी. उन्होंने लिखा था, ' सिंगापुर बेहद विवादास्पद है और इसकी न्यायपालिका बेहद दब्बू है.'

अटॉर्नी-जनरल ने अदालत की अवमानना कार्यवाही शुरू की और उच्च न्यायालय ने अभियोजकों के साथ सहमति व्यक्त की कि ली की पोस्ट ' न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बाधित करती है.'

यह भी पढ़ें : सिंगापुर : गरीबों को आधा वेतन देंगे भारतीय मूल के प्रीतम सिंह

अदालत ने ली को दो सप्ताह में 15,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना अदा करने को कहा है और ऐसा ना करने पर उसे एक सप्ताह की जेल हो सकती है.

सिंगापुर : सिंगापुर की एक अदालत ने पारिवारिक झगड़े को लेकर फेसबुक पर न्यायपालिका की आलोचना करने के मामले में प्रधानमंत्री ली सियन लूंग के भतीजे पर जुर्माना लगाया है.

ली शेंगवु ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह सिंगापुर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन को लेकर चिंतित हैं. यह मामला 2017 का है. ली शेंगवु ने अपने पिता और एक रिश्तेदार के बड़े भाई एवं प्रधानमंत्री ली सियन से पारिवारिक घर को लेकर हुए विवाद पर यह टिप्पणी की थी. उन्होंने लिखा था, ' सिंगापुर बेहद विवादास्पद है और इसकी न्यायपालिका बेहद दब्बू है.'

अटॉर्नी-जनरल ने अदालत की अवमानना कार्यवाही शुरू की और उच्च न्यायालय ने अभियोजकों के साथ सहमति व्यक्त की कि ली की पोस्ट ' न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बाधित करती है.'

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अदालत ने ली को दो सप्ताह में 15,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना अदा करने को कहा है और ऐसा ना करने पर उसे एक सप्ताह की जेल हो सकती है.

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