ETV Bharat / international

पाकिस्तान : शीर्ष मीडिया हाउस के संपादक मामले में शरीफ को समन - शीर्ष मीडिया हाउस

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने जंग जियो मीडिया समूह के प्रमुख संपादक के खिलाफ पेश होने के लिए समन जारी किया है. शरीफ वर्तमान में इलाज के लिए लंदन में हैं. पढ़ें पूरी खबर...

शरीफ
शरीफ
author img

By

Published : Mar 16, 2020, 9:33 PM IST

Updated : Mar 16, 2020, 9:53 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 20 मार्च को जंग जियो मीडिया समूह के प्रमुख संपादक मीर शकील-उर-रहमान के खिलाफ मामले में पेश होने के लिए समन भेजा है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन के नेता को समन जारी करते हुए एनएबी ने कहा कि शरीफ पर, जो वर्तमान में चिकित्सा आधार पर जमानत मिलने के बाद लंदन में इलाज करा रहे हैं, सन 1986 में रहमान को 54-कनाल भूमि को अवैध रूप से लीज पर देने का आरोप है.

रहमान को 34 साल पुराने मामले में एनएबी ने गत 12 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि उसने शरीफ के कार्यकाल के, जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, दौरान 54-कनाल भूमि पर कथित तौर पर अवैध रूप से अधिग्रहित कर लिया था.

गिरफ्तारी के रहमान को एक जवाबदेही अदालत ने 12 दिन के रिमांड पर एनएबी को सौंप दिया गया था.

एनएबी के सूत्रों ने कहा कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एलडीए) की छूट नीति के तहत, कनाल में मापने वाले सभी 15 से अधिक प्लाटों को छूट नहीं दी जा सकती है.

सूत्रों का हवाला देते हुए एक समाचार पत्र ने बताया कि रहमान को कुछ कारणों से एक ही कॉम्पैक्ट ब्लॉक में 54 प्लाटों की छूट दी गई थी. उन्हें इस भूमि का 70 प्रतिशत समर्पण करना था.

पढ़ें : पाक सरकार ने नवाज शरीफ को 'भगोड़ा' घोषित किया

पिछले सप्ताह लाहौर में एनएबी टीम के सामने पूछताछ में रहमान ने कहा था कि उन्होंने एक निजी पार्टी से जमीन खरीदी थी और इस संबंध में कोई अवैध काम नहीं किया था. यह संपत्ति एक निजी पार्टी से खरीदी गई थी और इसके सभी सबूत एनएबी को दे दिए गए हैं.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 20 मार्च को जंग जियो मीडिया समूह के प्रमुख संपादक मीर शकील-उर-रहमान के खिलाफ मामले में पेश होने के लिए समन भेजा है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन के नेता को समन जारी करते हुए एनएबी ने कहा कि शरीफ पर, जो वर्तमान में चिकित्सा आधार पर जमानत मिलने के बाद लंदन में इलाज करा रहे हैं, सन 1986 में रहमान को 54-कनाल भूमि को अवैध रूप से लीज पर देने का आरोप है.

रहमान को 34 साल पुराने मामले में एनएबी ने गत 12 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि उसने शरीफ के कार्यकाल के, जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, दौरान 54-कनाल भूमि पर कथित तौर पर अवैध रूप से अधिग्रहित कर लिया था.

गिरफ्तारी के रहमान को एक जवाबदेही अदालत ने 12 दिन के रिमांड पर एनएबी को सौंप दिया गया था.

एनएबी के सूत्रों ने कहा कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एलडीए) की छूट नीति के तहत, कनाल में मापने वाले सभी 15 से अधिक प्लाटों को छूट नहीं दी जा सकती है.

सूत्रों का हवाला देते हुए एक समाचार पत्र ने बताया कि रहमान को कुछ कारणों से एक ही कॉम्पैक्ट ब्लॉक में 54 प्लाटों की छूट दी गई थी. उन्हें इस भूमि का 70 प्रतिशत समर्पण करना था.

पढ़ें : पाक सरकार ने नवाज शरीफ को 'भगोड़ा' घोषित किया

पिछले सप्ताह लाहौर में एनएबी टीम के सामने पूछताछ में रहमान ने कहा था कि उन्होंने एक निजी पार्टी से जमीन खरीदी थी और इस संबंध में कोई अवैध काम नहीं किया था. यह संपत्ति एक निजी पार्टी से खरीदी गई थी और इसके सभी सबूत एनएबी को दे दिए गए हैं.

Last Updated : Mar 16, 2020, 9:53 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.